हरसूद में कांग्रेस पार्षद अर्जुन राजपूत को पद से हटाने के निर्देश, हाईकोर्ट जाएंगे राजपूत
हरसूद। मध्य प्रदेश के हरसूद नगर परिषद में कांग्रेस पार्षद अर्जुन सिंह राजपूत को पद से हटाने के जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद शहर की राजनीति गरमा गई है। नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव पर कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने निर्णय लिया है। इसके बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) नृपत सिंह ने पत्र जारी कर राजपूत को फैसले की जानकारी दी। वहीं, अर्जुन सिंह राजपूत ने इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है।
अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर ने लिया फैसला
जानकारी के अनुसार, 20 मई 2026 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41(1)(ख) के तहत वार्ड क्रमांक 10 के कांग्रेस पार्षद अर्जुन सिंह राजपूत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। नगर परिषद अध्यक्ष सहित पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव में राजपूत पर नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ के खिलाफ बिना वैधानिक साक्ष्यों के शिकायत करने, अध्यक्ष और सीएमओ से अनुचित राशि मांगने, साथी पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार करने और अधिकारियों-कर्मचारियों की वैधानिक कार्रवाई में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए थे।
इन आरोपों के आधार पर जिला कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने अर्जुन सिंह राजपूत को पार्षद पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सीएमओ नृपत सिंह ने पत्र के माध्यम से उन्हें इस निर्णय की जानकारी दी। साथ ही नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में उनकी उपस्थिति को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं।
फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे अर्जुन राजपूत
कलेक्टर के निर्णय के बाद कांग्रेस पार्षद अर्जुन सिंह राजपूत ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। उनका कहना है कि उन्होंने नगर परिषद में कथित मनमाने निर्माण कार्यों, फर्जी भुगतान और भ्रष्टाचार को लेकर जिला कलेक्टर, नगरीय प्रशासन विभाग, संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री तक शिकायतें की थीं। राजपूत के मुताबिक, उनकी एक दर्जन से अधिक शिकायतों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कलेक्टर के फैसले को अनुचित बताते हुए कहा कि वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे और पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएंगे। कलेक्टर के निर्देश के बाद हरसूद नगर परिषद का विवाद अब कानूनी और राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है।






















