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छिंदवाड़ा के रिलायंस मॉल पर दो मामले दर्ज, घुन लगी दाल और खराब सब्जियां बेचने का आरोप

निरीक्षण रिपोर्ट  में इन गलतियों का उल्‍लेख किया गया एवं घुनयुक्‍त तुवरदाल का सेंपल भी लिया गया आगे राज्‍य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल द्वारा भी तुवरदाल में घुन होने की पुष्टि की गई एवं तुवरदाल को
छिंदवाड़ा के रिलायंस मॉल पर दो मामले दर्ज, घुन लगी दाल और खराब सब्जियां बेचने का आरोप

छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रिलायंस मॉल के खिलाफ खाद्य सुरक्षा से जुड़े दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। मॉल में घुन लगी तुवर दाल बेचने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ है। वहीं, सड़ी-गली और कीड़े लगी पत्तागोभी व फूलगोभी बेचने के मामले में अपर कलेक्टर कोर्ट में कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक, दाल के नमूनों की भोपाल और पुणे की प्रयोगशालाओं में जांच कराई गई थी।

अक्टूबर 2023 में निरीक्षण के दौरान मिली थीं गड़बड़ियां 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा ने अक्टूबर 2023 में नागपुर रोड स्थित रिलायंस मॉल का निरीक्षण किया था। इस दौरान मॉल में बिक्री के लिए रखी तुवर दाल में काफी मात्रा में घुन पाए गए। वहीं, सब्जी काउंटर पर रखी पत्तागोभी और फूलगोभी में फफूंद, सड़न वाले कीड़े और भुनगे मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ऐसी दाल और सब्जियों को बिक्री काउंटर से हटवाया। इसके साथ ही घुन लगी तुवर दाल का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। निरीक्षण रिपोर्ट में मिली गड़बड़ियों का भी उल्लेख किया गया।

भोपाल और पुणे की लैब में दाल को बताया असुरक्षित

राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल की जांच में तुवर दाल में घुन होने की पुष्टि हुई और उसे अवमानक घोषित किया गया। जांच में यह भी पता चला कि दाल की सप्लाई अहमदाबाद की आर.वी. फूड प्रोडक्ट्स ने रिलायंस मॉल को की थी। सप्लायर कंपनी ने भोपाल की प्रयोगशाला की रिपोर्ट को नियमानुसार चुनौती दी। इसके बाद दाल के नमूने का दूसरा हिस्सा जांच के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला पुणे भेजा गया। पुणे की रिपोर्ट में भी दाल को खराब और घुनयुक्त बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार, यह दाल मानव उपभोग के लिए असुरक्षित थी।

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स्टोर मैनेजर और सप्लायर कंपनी के मालिक पर भी मामला दर्ज

जांच पूरी होने के बाद आयुक्त कार्यालय भोपाल ने इस मामले में अभियोजन की स्वीकृति दी। इसके बाद 29 अक्टूबर 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय छिंदवाड़ा में प्रकरण दर्ज कराया। इस मामले में रिलायंस मॉल के तत्कालीन स्टोर मैनेजर धर्मेंद्र शर्मा, स्टोर के नॉमिनी विक्रांत सिंह, रिलायंस रिटेल कंपनी और सप्लायर कंपनी आर.वी. फूड प्रोडक्ट्स अहमदाबाद के मालिक राजेंद्र रमेश भाई जैन को पक्षकार बनाया गया है। वहीं, सड़ी-गली और कीड़े लगी पत्तागोभी व फूलगोभी बेचने के मामले में अपर कलेक्टर कोर्ट छिंदवाड़ा में अलग से प्रकरण दर्ज किया गया है।

पहले भी लग चुका है 50 हजार रुपए का जुर्माना

खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा ने कुछ समय पहले रिलायंस मॉल के खिलाफ सड़ी-गली और कीड़े लगी पत्तागोभी व टमाटर बेचने के मामले में अपर कलेक्टर कोर्ट में प्रकरण पेश किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाए गए धर्मेंद्र शर्मा और विपिन तिवारी पर कुल 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचना कारावास से दंडनीय अपराध है। मौजूदा मामले में यदि न्यायालय संबंधित लोगों को दोषी पाता है, तो उन्हें जेल की सजा हो सकती है।

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दीपावली पर जिलेभर में खाद्य पदार्थों की जांच

दीपावली के त्योहार को देखते हुए छिंदवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग की चार टीमें लगातार निरीक्षण और नमूना संग्रहण कर रही हैं। कलेक्टर हरेन्द्र नारायण के निर्देश पर जिले की सभी तहसीलों में यह कार्रवाई की जा रही है। पिछले तीन दिनों में जुन्नारदेव, नीमढाना, मनकूघाटी, नवेगांव, चावलपानी, सिंगोड़ी, चौरई, लोधीखेड़ा, रामाकोना और खमारपानी में खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इस दौरान पन्नू ढाबा, नीतेश किराना एवं होटल, कंचन होटल, मयंक होटल, जीशान स्वीट्स, अपना स्वीट्स, राजस्थान स्वीट्स, पंडितजी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, रंगजी स्वीट्स, राजपुरोहित स्वीट्स, लालाजी होटल, बीकानेर मिष्ठान भंडार, बालाजी मिष्ठान भंडार, हरियाणा मिष्ठान भंडार और धनलक्ष्मी मार्ट का निरीक्षण किया गया। इन स्थानों से तुवर दाल, बेसन, सोयाबीन तेल, चूड़ा नमकीन, दूध, नमकीन, पेड़ा, चावल, जीरा, हल्दी पाउडर, खोवा, जलेबी, फेनी, मगज के लड्डू, मावा, मावा कतली सहित कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए।

बड़े ब्रांड के खाद्य पदार्थों के नमूने भी अमानक मिले

खाद्य सुरक्षा प्रशासन छिंदवाड़ा के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में कुछ बड़े ब्रांड के खाद्य पदार्थों के नमूने भी अमानक पाए गए हैं। इनमें हल्दीराम ब्रांड का दूध, पतंजलि गाय का घी, अनिक घी और कृष्णम घी शामिल हैं। विभाग ने संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है।

Shyam Sahu
By Shyam Sahu

छिंदवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार हैं। 25 वर्षों का अनुभव अपने क्षेत्र में शासन प्रशासन की खबरें पाठकों त...

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