15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट!2 से 16 अगस्त तक ड्रोन और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक

स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ड्रोन समेत सभी प्रकार के छोटे हवाई उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रतिबंध के दौरान बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को ड्रोन या अन्य प्रतिबंधित हवाई उपकरण उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन हवाई उपकरणों पर रहेगा प्रतिबंध
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित उपकरणों में ड्रोन, यूएवी, यूएएस, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून शामिल हैं। इन सभी उपकरणों के संचालन पर 2 अगस्त से 16 अगस्त तक पूरी तरह रोक रहेगी।
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धारा 163 के तहत जारी हुआ आदेश
दिल्ली पुलिस ने यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लागू किया है। पुलिस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान किसी भी तरह की सुरक्षा चूक से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंध के बावजूद ड्रोन या अन्य हवाई उपकरण उड़ाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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दिल्ली पुलिस की अपील
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और प्रतिबंध अवधि के दौरान ड्रोन या अन्य हवाई उपकरणों का संचालन न करें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कदम केवल स्वतंत्रता दिवस समारोह को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।












