पूर्व CM शिवराज, BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज, जबलपुर की MPMLA कोर्ट का आदेश
सांसद विवेक तन्खा ने किया है 10 करोड़ की मानहानि का दावा

जबलपुर। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने इन तीनों के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का दावा पेश किया था।
एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने बयान दर्ज होने के बाद मानहानि की धारा-500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग मंजूर कर ली। विवेक तन्खा ने इस परिवाद में अपने खिलाफ दिए गए बयान और चलाए गए ट्वीट्स को लेकर मानहानि का मामला कायम करने के लिए आवेदन दिया था।
एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने बयान दर्ज होने के बाद मानहानि की धारा-500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग मंजूर कर ली। विवेक तन्खा ने इस परिवाद में अपने खिलाफ दिए गए बयान और चलाए गए ट्वीट्स को लेकर मानहानि का मामला कायम करने के लिए आवेदन दिया था।












