पूर्व CM शिवराज, BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज, जबलपुर की MPMLA कोर्ट का आदेश

 सांसद विवेक तन्खा ने किया है 10 करोड़ की मानहानि का दावा
Follow on Google News
पूर्व CM शिवराज, BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज, जबलपुर की MPMLA कोर्ट का आदेश
जबलपुर। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने इन तीनों के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का दावा पेश किया था। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने बयान दर्ज होने के बाद मानहानि की धारा-500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग मंजूर कर ली। विवेक तन्खा ने इस परिवाद में अपने खिलाफ दिए गए बयान और चलाए गए ट्वीट्स को लेकर मानहानि का मामला कायम करने के लिए आवेदन दिया था।  

अनुचित टिप्पणी पर दर्ज कराया मामला

प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तन्खा के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर यह प्रकरण दायर किया गया था। पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न होने पर चुनाव प्रक्रिया निरस्त हुई थी। लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की व्यवस्था दे दी थी। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ व तन्खा सहित अन्य के विरुद्ध विवादित बयान दिए थे। उन्होंने पहले इन तीनों नेताओं को अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने के लिए कहा था। माफी न मांगने की स्थिति में विवेक तन्खा कोर्ट चले गए। ये भी पढ़ें - कोर्ट पहुंची बटर चिकन और दाल मखनी पर लड़ाई, रेसिपी के आविष्कार पर दिल्ली के 2 रेस्टोरेंट आमने-सामने
Nitin Chetan
By Nitin Chetan
नई दिल्ली
--°
बारिश: -- mmह्यूमिडिटी: --%हवा: --
Source:AccuWeather
icon

Latest Posts