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भोपाल में फैक्ट्रियों पर निगम सख्त, दो नमकीन फैक्ट्री पर लगा 75 हजार का जुर्माना

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भोपाल में फैक्ट्रियों पर निगम सख्त, दो नमकीन फैक्ट्री पर लगा 75 हजार का जुर्माना
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। एनजीटी के निर्देशों के तहत शहर में कोयले की भट्टियों और तंदूर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके, शहर की कुछ फैक्ट्रियों में कोयले का इस्तेमाल जारी था। इस पर कार्रवाई करते हुए भोपाल नगर निगम ने दो नमकीन फैक्ट्रियों पर कुल 75 हजार रुपए का स्पॉट फाइन लगाया है।

नगर निगम की टीम ने छोला रोड क्षेत्र में स्थित मोहन नमकीन फैक्ट्री पर छापा मारते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसी क्षेत्र में संचालित शानवी सिंगदाना फैक्ट्री पर 25 हजार रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, दोनों फैक्ट्रियों में गजक और नमकीन बनाने के लिए कोयले की भट्टियों का उपयोग किया जा रहा था, जो एनजीटी के आदेशों के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

निगम ने बनाई निगरानी टीम

नगर निगम ने एनजीटी के आदेशों के पालन में सख्ती दिखाते हुए निगरानी के लिए एक विशेष टीम गठित की है। इस टीम में निगम अधिकारी, एचओ (हेल्थ ऑफिसर) और वार्ड दरोगा शामिल हैं, जिन्हें यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन या खाद्य उत्पादक इकाई कोयले या तंदूर का अवैध रूप से उपयोग न करे।

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई तय

नगर निगम द्वारा पहले ही होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को तंदूर और कोयले के उपयोग पर रोक की जानकारी दी जा चुकी है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। निगम ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को न केवल जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उनकी इकाइयों को सील भी किया जा सकता है।

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Vaishnavi Mavar
By Vaishnavi Mavar

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