दिल्ली पुलिस ने बताई प्रदर्शन की अनुमति रद्द करने की वजह, अभिजीत दिपके बोले- फिर सड़कों पर उतरेंगे

CJP के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस और संगठन के बीच विवाद जारी है। दिल्ली पुलिस की डीसीपी प्रो. नेहा यादव ने कहा है कि संगठन को पहले कुछ शर्तों के साथ प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन शर्तों का पालन नहीं किया गया। इसी वजह से इस बार प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। दूसरी ओर, अभिजीत दिपके ने पुलिस के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई बॉन्ड साइन नहीं किया जिसमें प्रदर्शन करने से रोकने की शर्त हो। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है।
दिल्ली पुलिस ने बताई अनुमति नहीं देने की वजह
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी प्रो. नेहा यादव ने कहा कि CJP को पहले प्रदर्शन के लिए कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी। पुलिस के अनुसार, संगठन ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। इसी आधार पर इस बार प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने अभिजीत दिपके की हिरासत को लेकर भी अपना पक्ष रखा। नेहा यादव ने कहा कि जैसे ही पुलिस को दिपके की दादी के निधन की जानकारी मिली, अधिकारियों ने उनकी मदद करने की लगातार कोशिश की।
परिवार के पास जाने के लिए यात्रा व्यवस्था का दिया विकल्प
दिल्ली पुलिस के अनुसार दिपके से पूछा गया था कि क्या वह अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं और क्या पुलिस उनके सफर की व्यवस्था करे। पुलिस ने इस बातचीत का ऑडियो सहित एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में पुलिस अधिकारी दिपके से कहते सुनाई देते हैं कि यदि वह जाना चाहते हैं, तो बस, विमान, ट्रेन या किसी अन्य माध्यम से यात्रा की व्यवस्था की जा सकती है। अधिकारी उनसे यह भी पूछते हैं कि क्या वह अपने पिता से बात करना चाहते हैं। वीडियो में दिपके जवाब देते हैं कि इस समय वह अपने पिता से बात नहीं कर पाएंगे।
यह वीडियो दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किया गया है और इसमें बातचीत का पुलिस द्वारा प्रस्तुत पक्ष सामने आता है।
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अभिजीत दिपके बोले- प्रदर्शन जारी रहेगा
दूसरी ओर, अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि CJP का प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है, जिसमें प्रदर्शन करने से रोकने की शर्त रखी गई हो। दिपके ने स्पष्ट किया कि वे एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। इस तरह प्रदर्शन की अनुमति और बॉन्ड की शर्तों को लेकर पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के पक्ष में मतभेद सामने आए हैं।
अदालत में पेशी के बाद तीनों रिहा
इससे पहले रविवार सुबह अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली कैंट स्थित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। पेशी के बाद तीनों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के दौरान शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए 50,000 रुपये का जमानती बॉन्ड जमा कराया गया। हालांकि, दिपके का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है जिसमें प्रदर्शन करने से रोकने की शर्त शामिल हो।
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प्रदर्शन को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग
पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि पहले दी गई अनुमति की शर्तों का पालन नहीं होने के कारण इस बार प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। वहीं अभिजीत दिपके ने प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है और बॉन्ड में प्रदर्शन रोकने की शर्त होने के दावे को नकारा है।




















