Jabalpur News:चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 महीने की सजा, 4.10 लाख रुपये भुगतान का भी आदेश

जबलपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वंदना सिंह की अदालत ने विवादित चेक पर हस्ताक्षर का मिलान होने के बाद कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के आशीष बजाज को दोषी माना। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
परिवाद में लगाए गए थे आरोप
परिवादी नरेन्द्र कुमार अग्रवाल ने कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के ऑफिशियल साइन आशीष बजाज और यशोदा बजाज के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों द्वारा दो लाख रुपये का चेक दिया गया था। बैंक में पेश करने पर वह चेक बाउंस हो गया था।
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भुगतान नहीं होने पर पहुंचा मामला कोर्ट
परिवादी का कहना था कि चेक बाउंस होने के बाद कई बार राशि की मांग की गई। इसके बावजूद आरोपियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद न्यायालय की शरण लेते हुए परिवाद प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें दर्ज की गईं।
साइन मैच ना होने पर हुई पुष्टि
ट्रायल के दौरान अदालत ने विवादित चेक का टेस्ट कराया। जांच में पाया गया कि चेक पर कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आशीष बजाज के ही हस्ताक्षर हैं। इसी आधार पर न्यायालय ने उन्हें मुख्य आरोपी मानते हुए दोषसिद्ध माना।
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हर्जाने के साथ सजा का आदेश
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वंदना सिंह की अदालत ने आशीष बजाज को 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही परिवादी को 9 प्रतिशत ब्याज सहित कुल 4.10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता सचिन अग्रवाल, शीर्ष अग्रवाल और राजेन्द्र नामदेव ने पैरवी की।












