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नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देशभर के बैंकों में चेक क्लयरिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बैंकों को निर्देश दिए हैं। प्रक्रिया को चरणों में लागू किया है, पहला चरण लागू हो चुका है। वहीं दूसरा चरण जनवरी 3 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसमें ग्राहक का चेक बैंक खाते में लगाने के बाद 3 घंट के अंदर क्लियर होगा। इस नए सिस्टम ने कस्टमर्स को बड़ी खुशखबरी दी है।
3 जनवरी, 2026 से चेक जमा होने के बाद उसे आहर्ता बैंक (Drawee Bank) के पास भेजा जाएगा यानी कि आपका चेक जिस बैंक का है या जिसके अकाउंट से पैसे काटे जाने हैं। जिसमें बैंकों को निर्धारित समयसीमा के अंदर जवाब देना होगा। अगर कोई ग्राहक सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच चेक जमा करता है तो बैंक को 3 बजे तक स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि चेक पास हुआ या फेल।
हालांकि खाता धारकों को यगह भी ध्यान रखना होगा कि उनके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे हो, अन्यथा चेक बाउंस हो जाएगा। वहीं अगर चेक में गलत तारीख, गलत साइन या अकाउंट नंबर में गड़बड़ी पाई गई, ऐसे चेकों को बैंक पास नहीं करता। तय समयसीमा के भीतर भी बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तो चेक को ऑटोमेटिकली पास मानकर उसका सेटलमेंट किया जाएगा।
आरबीआई द्वारा लागू किए गए दो चरणों में अभी पहले चरण के तहत, चार अक्टूबर से सुबह 10 बजे से लेकर शाम के चार बजे तक ग्राहकों के चेक लगातार क्लीयरिंग हाउस भेजे जा रहे हैं। जिसमें बैंकों को शाम सात बजे तक चेक पास होने या रिटर्न होने की पुष्टि करनी होती है। जबकि दूसरे चरण में नियम में अधिक कड़ाई रहेगी, चेक जमा होने के तीन घंटे के बाद बैंक को कन्फर्म अपडेट देना होगा।
आरबीआई से मिले निर्देश के बाद बैंकों ने दूसरे स्टेज की तैयारी प्रारंभ कर दी है। जिसमें जमा होने वाले प्रत्येक चेक को स्कैन कर, इमेज लेकर क्लियरिंग हाउस भेजने और क्लीयरिंग हाउस की तरफ से भुगतान के लिए आने वाले चेक को पास करने की जिम्मेदारी अलग से बैंक अधिकारियों को दी गई है। इसके लिए दो नए अधिकारियों की टीम इसे देखरेख करेगी। जिससे नई प्रक्रिया में जिम्मेदारी अधिक रहेगी यह कदम लाखों ग्राहकों को राहत देगा।