Naresh Bhagoria
4 Feb 2026
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Garima Vishwakarma
4 Feb 2026
इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी। कोर्ट ने साफ कहा है कि उन्हें पुलिस जांच में पूरा सहयोग करना होगा, अन्यथा उनकी जमानत रद्द की जा सकती है।
मालवीय पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर विवादित कार्टून बनाया और सोशल मीडिया पर साझा किया। एफआईआर के मुताबिक, कार्टून में आरएसएस की वर्दी पहने एक व्यक्ति को शर्ट उतारे हुए और प्रधानमंत्री मोदी को इंजेक्शन लगाते हुए दिखाया गया था। साथ ही, पोस्ट में भगवान शिव से जुड़ी कुछ टिप्पणियां भी थीं, जिन्हें अदालत ने अपमानजनक माना।
19 अगस्त को हुई सुनवाई में मालवीय ने कोर्ट से कहा था कि वह सोशल मीडिया पर माफीनामा प्रकाशित करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 10 दिन के भीतर माफी मांगने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 23 अगस्त को मालवीय ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी मांगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मालवीय को अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।