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Bhopal News : निजी स्कूल में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला, आरोपी मिनीराज मोदी की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित ज्ञानगंगा स्कूल में 8 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मिनीराज मोदी की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है। आरोपी मिनीराज को मिसरोद थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया था। भोपाल जिला कोर्ट से आरोपी की जमानत खारिज हुई थी। जिसके बाद आरोपी ने जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी।

जस्टिस विशाल धगत ने आज प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त की। पीड़ित बच्ची की मां सहित अधिवक्ता यावर खान और काजी परवेज ने हाईकोर्ट में आपत्ति लगाई थी।

8 साल की मासूम से दुष्कर्म करने का मामला

जानकारी के मुताबिक, भोपाल के ज्ञानगंगा स्कूल में लगभग एक महीने पहले 8 साल की मासूम से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। ओनर और हॉस्टल वार्डन पर दुष्कर्म का आरोप है। मासूम की मां का आरोप है कि अपने रसूख के दम पर स्कूल संचालक मोदी खुद को बचाने में जुटा हुआ है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने SIT जांच के निर्देश दिए थे। सीएम ने कहा कि था कि SIT गठित कर मामले की जांच की जाएगी।

मेडिकल के आधार पर हुई थी FIR

मासूम ने अपनी मां को खुद के साथ हुई घटना को लेकर बताया कि रात में एक मोटे और दाढ़ी वाले अंकल उसके साथ गलत काम कर रहे थे। इसके बाद मां ने जेपी अस्पताल ले जाकर बच्ची का चेकअप कराया था। वहीं मेडिकल के आधार पर ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन, दूसरे दिन गायनेकोलाजिस्ट ने जांच की तो रिपोर्ट में अंतर था। इसके बाद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में छेड़छाड़ या दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई थी।

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