भोपाल:कोर्टयार्ड बाय मैरियट पर बड़ी कार्रवाई, किचन में मिले चूहे; खाद्य लाइसेंस निलंबित

भोपाल के नामी होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। होटल परिसर में चूहों की मौजूदगी और गंभीर खाद्य सुरक्षा खामियों की शिकायत मिलने के बाद राज्य और केंद्र की संयुक्त खाद्य सुरक्षा टीम ने एमपी नगर स्थित होटल में औचक निरीक्षण किया। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर होटल का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई डीबी सिटी, अरेरा हिल्स स्थित डीलीजेंट होटल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (कोर्टयार्ड बाय मैरियट भोपाल) के खिलाफ की गई। केंद्रीय अभिहित अधिकारी ने होटल की खाद्य व्यवसाय गतिविधियों और सेंट्रल लाइसेंस नंबर 11421999000174 को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
किचन और स्टोर में मिले चूहे
निरीक्षण के दौरान होटल के किचन और स्टोर एरिया में चूहों की मौजूदगी पाई गई। जांच टीम को पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड में भी चूहों की समस्या के प्रमाण मिले। अधिकारियों के मुताबिक यह खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन है।
रसोई की सफाई व्यवस्था बेहद खराब मिली
टीम ने होटल की अलग-अलग रसोइयों का निरीक्षण किया, जहां साफ-सफाई और स्वच्छता की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। खाद्य पदार्थों की तैयारी और भंडारण से जुड़े कई हिस्सों में गंदगी और अव्यवस्था मिली।
वेज-नॉनवेज खाद्य सामग्री साथ रखी मिली
जांच में यह भी सामने आया कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को बिना किसी अलग व्यवस्था के एक साथ रखा गया था। अधिकारियों ने इसे खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गंभीर लापरवाही माना।
चीनी के पाउच में भी नियमों का उल्लंघन
होटल द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे शुगर सैशे (चीनी के पाउच) एक थर्ड पार्टी यूनिट से लिए जा रहे थे, जिन्हें खाद्य व्यवसाय संचालक की ओर से विधिवत प्रमाणित या एंडोर्स नहीं किया गया था। इसे भी नियमों का उल्लंघन माना गया।
भंडारण व्यवस्था में भी मिली खामियां
निरीक्षण दल ने पाया कि होटल की स्टोरेज व्यवस्था ऐसी नहीं थी, जिससे खाद्य पदार्थों को दूषित होने से सुरक्षित रखा जा सके। कई जगह खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और तैयारी के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था।
ये भी पढ़ें: Visakhapatnam Steel Plant: खौलता लिक्विड स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, कई झुलसे
FSMS नियमों के पालन में भारी कमी
अधिकारियों के अनुसार होटल में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (FSMS) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 की अनुसूची-4 के तहत जरूरी प्रावधानों का पालन पर्याप्त रूप से नहीं किया जा रहा था।
उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से समझौता बर्दाश्त नहीं
खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ किया है कि आम लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।












