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भोपाल:आवासीय भवनों पर चला नगर निगम का शिकंजा, 15 से ज्यादा दुकानें-होटल सील; टैटू शॉप पर कार्रवाई के दौरान हंगामा

भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। अरेरा कॉलोनी और बावड़ियाकलां समेत कई इलाकों में 15 से अधिक दुकानें-होटल सील, व्यापारियों ने किया विरोध।
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आवासीय भवनों पर चला नगर निगम का शिकंजा, 15 से ज्यादा दुकानें-होटल सील; टैटू शॉप पर कार्रवाई के दौरान हंगामा
आवासीय भवनों पर चला नगर निगम का शिकंजा

भोपाल में रिहायशी इलाकों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने शनिवार से बड़ा अभियान शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में निगम की टीमों ने अरेरा कॉलोनी, बावड़ियाकलां, रोहित नगर समेत कई इलाकों में कार्रवाई करते हुए 15 से अधिक दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील कर दिए। शहरभर में अब तक 1018 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

अमले से भाजपा पार्षद पति की बहस

कार्रवाई के दौरान वार्ड-52 के बावड़ियाकलां स्थित एक टैटू शॉप को सील करने पहुंची नगर निगम टीम का स्थानीय भाजपा पार्षद के पति एवं पूर्व पार्षद रामबाबू पाटीदार से विवाद हो गया। कार्रवाई का विरोध करते हुए उनकी निगम कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक हुई। बाद में जोन प्रभारी नीलेश श्रीवास्तव ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। रामबाबू पाटीदार ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने व्यापारियों को अचानक नोटिस देकर असमंजस और भय का माहौल बना दिया है। उनका कहना था कि यदि नियमों के तहत कार्रवाई हो रही है तो इसकी शुरुआत पुराने भोपाल से भी समान रूप से की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है। उपायुक्त भुवन गुप्ता ने बताया कि सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को नियमानुसार पहले ही नोटिस दिए गए थे। कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी हैं और आगामी आदेश तक संचालन नहीं करने की जानकारी दी है।

19 बड़े शोरूम और रेस्टोरेंट भी कार्रवाई की जद में

नगर निगम ने इससे पहले अरेरा कॉलोनी और बावड़ियाकलां के 19 बड़े शोरूम और रेस्टोरेंट को 24 घंटे के भीतर गतिविधियां बंद करने का नोटिस दिया था। शनिवार को इनमें से कई प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। निगम का कहना है कि इन स्थानों पर लंबे समय से ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की शिकायतें मिल रही थीं।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

अरेरा कॉलोनी समेत कई रिहायशी क्षेत्रों के निवासियों ने आवासीय भूखंडों पर बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं। इस संबंध में पूर्णेंदु शुक्ला सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू की है।

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10 नंबर मार्केट में प्रदर्शन

कार्रवाई के विरोध में 10 नंबर मार्केट के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने कहा कि व्यापारी कोई अवैध काम नहीं कर रहे हैं। सभी लोग कमर्शियल दर से बिजली बिल, संपत्ति कर, जीएसटी और नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस लेकर व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 वर्षों से भोपाल का नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ, इसलिए नए व्यावसायिक क्षेत्र विकसित नहीं हो सके और व्यापारियों को मजबूरन आवासीय भवनों से कारोबार करना पड़ा।

भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने उठाई मिक्स लैंड यूज की मांग

भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (BCCI) ने नगर निगम की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाने और मिक्स लैंड यूज नीति लागू करने की मांग की है। चैंबर अध्यक्ष गोविंद गोयल ने कहा कि 17 जुलाई से जारी नोटिसों में व्यापारियों को केवल 10 दिन के भीतर व्यवसाय बंद करने या भवन को पूरी तरह आवासीय स्वरूप में बदलने का निर्देश दिया गया था। इससे हजारों व्यापारियों और लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी।

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2005 के बाद नहीं आया नया मास्टर प्लान

बीसीसीआई के अनुसार भोपाल विकास योजना (मास्टर प्लान) का अंतिम प्रकाशन वर्ष 2005 में हुआ था। इसके बाद नया मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया। इसी वजह से 10 नंबर मार्केट, 11-12 नंबर मार्केट, अरेरा कॉलोनी, 1100 क्वार्टर्स, सहयोग विहार, बावड़ियाकलां, रोहित नगर सहित नए भोपाल के कई क्षेत्रों में वर्षों से आवासीय भवनों से अस्पताल, बैंक, क्लीनिक, शोरूम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। चैंबर का कहना है कि इन प्रतिष्ठानों से सरकार को नियमित रूप से कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली शुल्क और अन्य करों के रूप में करोड़ों रुपये का राजस्व भी प्राप्त हो रहा है।

Sumit Shrivastava
By Sumit Shrivastava

सुमित श्रीवास्तव एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल, बिजनेस पत्रकार और शोधकर्ता हैं। मास कम्युनिकेशन में M.P...Read More

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