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भोपाल में पराली जलाने पर रोक : कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 2 महीने के लिए लगाया प्रतिबंध; उल्लंघन पर होगी FIR

भोपाल। मध्य प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है। इसी के चलते भोपाल में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार देर रात आदेश जारी किया। 2 महीने के लिए पराली यानी, नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का पालन करते हुए रोक लगाने की बात कही गई है। यह रोक पूरे भोपाल में लागू रहेगी। कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को पराली जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

पराली जलाने के नुकसान

  • खेत में पड़ा कचरा, भूसा, डंठल सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं, इन्हें जलाकर नष्ट करना ऊर्जा को नष्ट करता है। आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
  • खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जनसंपत्ति व प्राकृतिक वनस्पति, जीवजंतु आदि नष्ट हो जाते है। जिससे व्यापक नुकसान होता है।
  • खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु इससे नष्ट होते है।जिससे खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

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