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अनिक घी का पूरा स्टॉक वापस बुलाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक से किया इनकार, जांच में असुरक्षित मिला था घी

अनिक घी का पूरा स्टॉक वापस बुलाने के कटनी खाद्य विभाग के आदेश पर एमपी हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। जांच में घी असुरक्षित पाया गया था।
अनिक घी का पूरा स्टॉक वापस बुलाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक से किया इनकार, जांच में असुरक्षित मिला था घी

जबलपुर। अनिक घी के बाजार में भेजे गए पूरे स्टॉक को वापस बुलाने के कटनी खाद्य विभाग के आदेश पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामला सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। जांच में घी के असुरक्षित पाए जाने के बाद कंपनी को इस स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती। मामले की सुनवाई जस्टिस मनिन्दर एस. भट्टी की सिंगल बेंच में हुई। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है।

9 सितंबर के आदेश को कंपनी ने दी थी चुनौती

मे. अनिक मिल्क प्रोडक्शन लिमिटेड, जबलपुर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कटनी के खाद्य विभाग के 9 सितंबर 2026 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में कंपनी को बाजार में भेजे गए अनिक घी के पूरे स्टॉक को वापस मंगाने के निर्देश दिए गए थे। कंपनी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि संबंधित घी का पूरा स्टॉक पहले ही बाजार में रिटेलरों को भेजा जा चुका है। ऐसे में अब पूरे स्टॉक को वापस मंगाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। कंपनी ने इसी आधार पर खाद्य विभाग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

जांच में असुरक्षित पाया गया था घी

मामला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत की गई कार्रवाई से जुड़ा है। खाद्य विभाग की ओर से अनिक घी के नमूने लिए गए थे। जांच के बाद इन नमूनों को असुरक्षित पाया गया। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने कंपनी को बाजार में भेजे गए संबंधित घी के पूरे स्टॉक को वापस बुलाने का आदेश दिया। कंपनी ने विभाग के समक्ष भी राहत की मांग की थी लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया।

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स्वास्थ्य से जुड़ा मामला होने पर अदालत ने नहीं दी राहत

प्रारंभिक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैनल अधिवक्ता गुलाब सिंह ने कंपनी की याचिका का विरोध किया। अदालत ने खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। रिपोर्ट में घी को असुरक्षित पाए जाने के तथ्य को देखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल कंपनी के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने माना कि खाद्य पदार्थ की सुरक्षा का मुद्दा सीधे आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। ऐसे में जांच में असुरक्षित पाए गए उत्पाद के संबंध में खाद्य विभाग की कार्रवाई पर इस स्तर पर रोक लगाना उचित नहीं है।

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राज्य सरकार से तीन सप्ताह में मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। सभी पक्षों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल कटनी खाद्य विभाग के उस आदेश पर रोक नहीं लगी है, जिसके तहत अनिक घी का बाजार में भेजा गया स्टॉक वापस बुलाने के निर्देश दिए गए थे। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

Sanjay Tiwari
By Sanjay Tiwari

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