ममता बनर्जी को झटका: अभिषेक बनर्जी की मीडिया ट्रायल रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, हाईकोर्ट भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा है। उन्होंने अपने खिलाफ मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग रोकने की मांग की थी। मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को अदालत ने यह निर्देश दिया। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी। वह 16 नवंबर को हाईकोर्ट खुलने के बाद सुनवाई की अपील कर सकते हैं। यह तारीख दुर्गा पूजा और दिवाली की छुट्टियों के बाद तय हुई है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।
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मीडिया ट्रायल रोकने की मांग
अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक मांगी थी। उन्होंने जांच से जुड़ी जानकारी लीक होने का आरोप लगाया था।उनका कहना था कि मामलों से जुड़ी जानकारी लगातार मीडिया में आ रही है। इससे उनके खिलाफ Media Trial यानी मीडिया में मुकदमे जैसी स्थिति बन रही है।
कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा। अभिषेक बनर्जी 16 नवंबर को वहां सुनवाई की अपील कर सकते हैं। अब मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच
इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच ने की। इसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने की। बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे।
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ये है पूरा मामला
अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक मांगी थी। उन्होंने जांच से संबंधित जानकारी लीक होने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई से जुड़ा है। इसमें 16 नवंबर की तारीख अहम है। हाईकोर्ट में अंतरिम राहत की मांग पर आगे विचार हो सकता है।




















