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5.53 करोड़ की धोखाधड़ी में महाराष्ट्र के कारोबारी पर FIR:धागा खरीदा, पैसे नहीं दिए! बकाया मांगा तो जमीन का देने लगा झांसा

इंदौर की फर्म से करोड़ों का यार्न लिया, भुगतान टालता रहा महाराष्ट्र का कारोबारी; बकाया रकम के बदले अकोला की 1.59 हेक्टेयर जमीन देने की बात कही, सौदा भी विवाद में फंसा
5.53 करोड़ की धोखाधड़ी में महाराष्ट्र के कारोबारी पर FIR:धागा खरीदा, पैसे नहीं दिए! बकाया मांगा तो जमीन का देने लगा झांसा
प्रतीकात्मक चित्र

इंदौर।  धागे के कारोबार में करोड़ों रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इंदौर की वृद्धि काटेक्स फर्म से करीब 5.53 करोड़ रुपए का माल लेने के बाद भुगतान नहीं करने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र के कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि कारोबारी ने पहले व्यापारिक भरोसा कायम किया, बड़े पैमाने पर माल लिया और जब भुगतान की बारी आई तो कभी रकम देने का आश्वासन दिया तो कभी बकाया रकम के बदले जमीन देने का प्रस्ताव रख दिया। पुलिस के मुताबिक फर्म संचालक वरुण मित्तल की शिकायत पर महाराष्ट्र के अकोला स्थित आरके काटेक्स के प्रोपराइटर इरशाद खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की पुलिस जांच के बाद धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है।

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पहले समय पर भुगतान, फिर करोड़ों का माल और अटक गई रकम

शिकायत के अनुसार इरशाद खान ने वर्ष 2022 में वृद्धि काटेक्स से संपर्क किया था। शुरुआती दौर में दोनों के बीच व्यापारिक लेन-देन सामान्य रहा और भुगतान भी समय पर होता रहा। इसी कारोबारी भरोसे के चलते इंदौर की फर्म ने बाद में उसे बड़े पैमाने पर यार्न सप्लाई करना शुरू कर दिया। आरोप है कि धीरे-धीरे बकाया रकम बढ़ती गई। 18 जून 2024 को 22.88 लाख रुपए के माल का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद 15 मार्च 2025 को करीब 4.11 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। मार्च 2025 में ही करीब 23.50 लाख रुपए का और भुगतान किए जाने की बात शिकायत में कही गई है। इसके बावजूद बड़ी रकम बकाया रह गई।

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बकाया बढ़ा तो जमीन का ‘सौदा’ सामने आया

शिकायतकर्ता के मुताबिक भुगतान के लिए इरशाद से लगातार संपर्क किया गया, लेकिन हर बार वह रकम चुकाने का आश्वासन देता रहा। जब बकाया रकम का दबाव बढ़ा तो उसने अकोला में जमीन देने का प्रस्ताव रखा। आरोप है कि इरशाद ने अकोला जिले के एक गांव में स्थित करीब 1.59 हेक्टेयर जमीन को बकाया रकम के बदले देने की बात कही। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच सौदा चिट्ठी भी तैयार हुई। जमीन के भरोसे पर कारोबारी संबंध जारी रहे और इंदौर की फर्म की ओर से लेन-देन चलता रहा।

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दूसरे व्यापारी से भी 1.41 करोड़ का माल लेने का आरोप

शिकायत में एक अन्य कारोबारी का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि इसी दौरान अकोला के व्यापारी जयप्रकाश लोकटिया से भी माल लिया गया और करीब 1.41 करोड़ रुपए के भुगतान को रोक दिया गया। बाद में जिस जमीन को बकाया रकम के बदले देने की बात कही गई थी, उसी जमीन को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। इससे शिकायतकर्ता को भुगतान मिलने की उम्मीद भी टूट गई।

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कुल 5.53 करोड़ से ज्यादा का भुगतान अटका

फर्म संचालक का आरोप है कि पुराने बकाये और बाद के व्यापारिक लेन-देन को मिलाकर इरशाद खान ने उनकी फर्म के 5,53,10,412 रुपए का भुगतान नहीं किया। लगातार संपर्क और भुगतान के आश्वासन के बावजूद रकम नहीं मिलने पर उन्होंने क्राइम ब्रांच में शिकायत की।

Hemant Nagle
By Hemant Nagle

हेमंत नागले | पिछले बीस वर्षों से अधिक समय से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। वर्ष 2004 में मास्टर ऑफ जर्...Read More

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