CG NEWS:छत्तीसगढ़ में पेयजल परियोजनाओं पर नया नियम लागू: विभागीय मंजूरी के बिना नहीं बनेगी DPR, सभी नगरीय निकायों को निर्देश
छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं को लेकर नई और सख्त व्यवस्था लागू कर दी है। अब प्रदेश के किसी भी नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत में नई पेयजल परियोजना की डीपीआर (Detailed Project Report) तब तक तैयार नहीं की जाएगी, जब तक संबंधित विभागों से सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हो जातीं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजना की शुरुआत उपयुक्त सतही जल स्रोत के चयन से होगी। इसके लिए जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) व
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1 Jul 2026



























