नोएडा में धारा 163 लागू! पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, जानिए 11 दिन तक किन कामों पर रहेगी रोक
गौतमबुद्ध नगर में 10 से 20 अक्टूबर 2026 तक धारा 163 लागू रहेगी। त्योहारों, धार्मिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इस दौरान बिना अनुमति जुलूस निकालने और भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, हथियार लेकर चलने और नियमों के खिलाफ लाउडस्पीकर बजाने पर भी कार्रवाई हो सकती है।
Aditi Rawat
10 Oct 2026


























