नोएडा में धारा 163 लागू! पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, जानिए 11 दिन तक किन कामों पर रहेगी रोक

नोएडा। त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में सख्त व्यवस्था लागू की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में धार्मिक आयोजनों, जुलूसों, प्रदर्शनों और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का मकसद सुरक्षा बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।
त्योहारों के बीच पुलिस अलर्ट
गौतमबुद्ध नगर में 10 से 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू रहने के दौरान पुलिस और प्रशासन कानून-व्यवस्था पर विशेष ध्यान देंगे। नवरात्र, दशहरा और दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा परीक्षाओं, प्रदर्शनों और अन्य आयोजनों को ध्यान में रखकर भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी की गई है। पुलिस का प्रयास है कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान विवाद या अव्यवस्था की स्थिति न बने।
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बिना अनुमति जुलूस निकालने पर रोक
पुलिस के निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने या भीड़ जुटाने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी होगा। ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे, जिनसे लोगों की सुरक्षा या सामान्य आवाजाही पर असर पड़ने की आशंका हो। आयोजकों को प्रशासन के नियमों का पालन करना होगा। पुलिस ने साफ किया है कि सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाएगा।
सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले रहें सावधान
पुलिस ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों से भी सतर्क रहने को कहा है। किसी घटना से जुड़ी अपुष्ट जानकारी, भ्रामक खबर या अफवाह को बिना जांचे आगे साझा करने से बचना चाहिए। संवेदनशील मामलों में गलत जानकारी तेजी से फैल सकती है, जिससे तनाव बढ़ने की आशंका रहती है। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जांच लें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें।
हथियार और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर निर्देश
जारी आदेश में हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चलने और माहौल खराब करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश भी शामिल हैं। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जा सकेगा। धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों को भी लागू नियमों और प्रशासन की शर्तों का ध्यान रखना होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस ने लोगों से की सहयोग की अपील
पुलिस कमिश्नरेट ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। यदि किसी इलाके में संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है या शांति व्यवस्था से जुड़ी समस्या सामने आती है, तो इसकी सूचना पुलिस को दें। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है। लोगों से जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने की अपील की गई है।




















