Bilaspur:हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,दूसरी शादी से जन्मा बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी से जन्मा बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र हो सकता है। हालांकि, यदि मृत कर्मचारी के दो बेटे एक ही श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हैं, तो उम्र में बड़े यानी ज्येष्ठ बेटे को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।यह मामला मुंगेली जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धर्मपुरा में प्यून के पद पर कार्यरत ईश्वर सिंह क्षत्रिय की मृत्यु से जुड़ा है। उनकी 2
PREM
14 Aug 2026



























