1 सितंबर से Demat और Mutual Fund में होगा बड़ा बदलाव, लागू होने से पहले जान लें नॉमिनी को लेकर ये काम के नियम
1 सितंबर 2026 से सिंगल-होल्डर डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनेशन का विकल्प खाली नहीं छोड़ा जा सकेगा। निवेशकों को नॉमिनी की जानकारी देनी होगी या नॉमिनेशन से बाहर निकलने की घोषणा करनी होगी। सेबी के नए नियम का उद्देश्य निवेशक की मृत्यु के बाद संपत्ति ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाना है। आइए समझते हैं।
Dolly Wasvani
8 Aug 2026



























