फेल मतलब फेल, नहीं मिलेगा ग्रेस; मप्र हाईकोर्ट ने एक नंबर से फेल हो रहे MBBS छात्र की याचिका खारिज की
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की पूरक परीक्षा में एक अंक से फेल ग्वालियर के छात्र की याचिका खारिज कर दी। डिवीजन बेंच ने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नियमों में ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान नहीं है। किसी अन्य कॉलेज के प्रोफेसर की व्यक्तिगत राय के आधार पर भी ग्रेस अंक नहीं दिए जा सकते।
Sanjay Tiwari
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