Bilaspur:हाई कोर्ट का सख्त रुख,निलंबित IPS रतनलाल डांगी मामले में शासन से जवाब-तलब
निलंबित आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ महिला योगा प्रशिक्षक की शिकायत और जांच प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए गृह विभाग के सचिव और पुलिस मुख्यालय, रायपुर को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 वाले सप्ताह में होगी।याचिका के अनुसार, बिलासपुर की महिला योगा प्रशिक्षक ने 15 अक्टूबर 2025 को तत्कालीन डीजीपी के समक्ष शिक
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13 Aug 2026



























