दिल्ली CJP प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बैरिकेड हटाने, इंटरनेट सेवा बहाल रखने और मेट्रो सेवाएं सामान्य करने का निर्देश
दिल्ली CJP प्रोटेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बैरिकेड हटाने, इंटरनेट सेवा बहाल रखने और मेट्रो सेवाएं सामान्य रखने के निर्देश दिए। हिरासत और पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठे।
Sona Rajput
11 Oct 2026


























