मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम आदेश में परिवर्तन करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कानून का पालन नहीं हो रहा है तो कार्रवाई की जाए।
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