शहडोल में 15 दिन से ज्यादा ठहरने पर पुलिस की रहेगी नजर, कलेक्टर का नया आदेश
शहडोल में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 15 दिन से अधिक ठहरने वाले लोगों की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा। किरायेदार, पेइंग गेस्ट, घरेलू कामगार, छात्र, होटल-धर्मशाला में ठहरने वाले लोगों समेत कई श्रेणियों के लिए पहचान पत्र और मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज कराना जरूरी किया गया है।
Naresh Bhagoria
4 Sep 2026


























