थलपति विजय की सरकार का बड़ा फैसला, VB-G RAM G योजना के तहत अब 150 दिन मिलेगा रोजगार

राज्य सरकार ने इस योजना के तहत अतिरिक्त रोजगार देने के लिए प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण परिवारों को साल में 150 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। अतिरिक्त 25 दिनों के रोजगार में महिला मुखिया वाले परिवारों, अकेली महिलाओं, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों और अनुसूचित जाति-जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला
तमिलनाडु की सी. जोसेफ विजय सरकार ने VB-G RAM G योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त सवैतनिक रोजगार देने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक जिन परिवारों के पात्र सदस्य योजना के तहत 125 दिनों का रोजगार पूरा कर चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने कोष से अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराएगी। इस फैसले के बाद पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कुल 150 दिनों तक रोजगार मिल सकेगा। सरकार ने इस पहल को ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
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मनरेगा के बाद लागू हुई VB-G RAM G योजना
आदेश के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 यानी मनरेगा को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G योजना शुरू की। तमिलनाडु में इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया, जिसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को एक साल में 125 दिनों के मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। नई व्यवस्था में पहले की मनरेगा योजना के तहत मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार की तुलना में 25 दिन अधिक रोजगार का प्रावधान किया गया है। अब तमिलनाडु सरकार ने अपने स्तर पर इसमें 25 दिन और जोड़ने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को दिए निर्देश
योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र ग्रामीण परिवारों को एक साल में 150 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (RD-PRD) ने अतिरिक्त रोजगार के लिए प्रशासनिक मंजूरी जारी की। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त 25 दिनों के रोजगार में कमजोर वर्गों के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले के तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और जरूरतमंद परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने पर ध्यान दे रही है।
महिला मुखिया वाले परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता
तमिलनाडु सरकार ने अतिरिक्त 25 दिनों के रोजगार के लिए लाभार्थियों की प्राथमिकता भी तय की है। इसके तहत ऐसे ग्रामीण परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी मुखिया महिलाएं हैं। इसके अलावा अकेली महिलाओं और दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों को भी इस सुविधा में प्राथमिकता मिलेगी। सरकार का उद्देश्य उन परिवारों तक रोजगार का लाभ पहुंचाना है, जिन्हें आजीविका चलाने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
SC-ST परिवारों और वन अधिकार कानून के लाभार्थियों को भी लाभ
अतिरिक्त रोजगार योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत आने वाले लाभार्थियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आयुक्त को चेन्नई को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में राशि वितरित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस व्यवस्था के जरिए सरकार पात्र परिवारों तक अतिरिक्त रोजगार का लाभ पहुंचाने की तैयारी कर रही है।
ग्रामीण आजीविका और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर
VB-G RAM G योजना का पूरा नाम विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराना, उनकी आजीविका मजबूत करना और गांवों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जल संरक्षण और आजीविका से जुड़े कार्यों को भी प्रोत्साहित किया जाना है। तमिलनाडु सरकार की ओर से घोषित अतिरिक्त 25 दिनों के रोजगार से पात्र परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कुल 150 दिन तक काम मिलने का अवसर मिलेगा, जबकि योजना के मूल प्रावधान के तहत 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।




















