छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला :5 महीने की रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति, भ्रूण का DNA सुरक्षित रखने के निर्देश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप के बाद गर्भवती हुई 21 वर्षीय युवती को गर्भपात की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को अपनी प्रेग्नेंसी पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। साथ ही भ्रूण का DNA सैंपल सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जांच आगे बढ़ सके। मामला बिलासपुर का है, जहां आरोपी युवक पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप है और वह फिलहाल जेल में है।
Shivani Gupta
22 May 2026


























