राष्ट्रपति या राज्यपाल ही कानूनी मामलों पर सीधे कोर्ट से राय मांग सकते हैं, सरकारी विभागों को यह अधिकार नहीं है। क्या है इस नियम का आधार और क्यों है यह महत्वपूर्ण, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
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