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Swiggy Instamart पर FSSAI का एक्शन!शिकायतों के बाद 9 कारण बताओ नोटिस जारी

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी एक बार फिर चर्चा में है। ग्राहकों की शिकायतों के बाद FSSAI ने स्विगी इंस्टामार्ट को 9 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। वहीं, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसकी सहायक कंपनी Toing को मिला निषेध आदेश केवल FSSAI लाइसेंस अपडेट से जुड़ा था, खाद्य सुरक्षा से नहीं।
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शिकायतों के बाद 9 कारण बताओ नोटिस जारी
ग्राहकों की शिकायतों के बाद FSSAI ने स्विगी इंस्टामार्ट को 9 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी (Swiggy) एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ग्राहकों की शिकायतों के बाद कंपनी को कई नोटिस जारी किए हैं। इन शिकायतों में खराब दूध, सड़े अंडे, एक्सपायरी व्हे प्रोटीन और दूषित बेबी फॉर्मूला जैसे खाद्य उत्पादों की बिक्री के आरोप लगाए गए हैं।

हालांकि, दूसरी ओर स्विगी ने साफ किया है कि जिस निषेध आदेश (Prohibition Order) की चर्चा हो रही है, उसका संबंध खाद्य सुरक्षा से नहीं, बल्कि उसकी सहायक कंपनी Toing के FSSAI लाइसेंस की जानकारी अपडेट न होने से था। कंपनी का कहना है कि अब सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और संशोधित लाइसेंस भी मिल चुका है।

ग्राहकों की शिकायतों के बाद FSSAI की कार्रवाई

FSSAI को पिछले कुछ समय में स्विगी इंस्टामार्ट को लेकर कई शिकायतें मिली थीं। ग्राहकों का आरोप था कि उन्हें एक्सपायरी डेट वाले और खराब गुणवत्ता के पैक्ड फूड उत्पाद डिलीवर किए गए। शिकायतों में जिन उत्पादों का जिक्र किया गया, उनमें खराब और खराब हो चुका दूध, सड़े हुए अंडे, एक्सपायरी व्हे प्रोटीन, दूषित बेबी फॉर्मूला और अन्य पैक्ड फूड आइटम शामिल है।

इन शिकायतों के आधार पर FSSAI ने स्विगी इंस्टामार्ट को 9 कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किए। साथ ही ग्राहकों की शिकायतों के समाधान में कथित लापरवाही पर भी सवाल उठाए गए।

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Toing प्लेटफॉर्म पर भी हुआ एक्शन

स्विगी की सहायक कंपनी Toing को भी FSSAI की ओर से एक निषेध आदेश मिला था। शुरुआत में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हुईं, लेकिन बाद में कंपनी ने पूरा मामला स्पष्ट किया। स्विगी के अनुसार, यह आदेश किसी खाद्य सुरक्षा उल्लंघन के कारण नहीं, बल्कि लाइसेंस से जुड़ी कुछ जानकारी समय पर अपडेट नहीं होने की वजह से जारी किया गया था।

क्या है पूरा लाइसेंस विवाद?

कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि 6 जुलाई 2026 को FSSAI के कर्नाटक स्थित नामित अधिकारी ने Toing प्लेटफॉर्म के लाइसेंस से जुड़े कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसी आधार पर निषेध आदेश जारी किया गया था। कंपनी ने बताया कि अधिकारियों द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब समय पर दे दिया गया और आवश्यक दस्तावेज भी जमा कर दिए गए।

9 जुलाई को मिला नया लाइसेंस

स्विगी के मुताबिक सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 9 जुलाई 2026 को Toing को संशोधित FSSAI लाइसेंस जारी कर दिया गया। कंपनी का कहना है कि अब लाइसेंस से जुड़ा पूरा मामला सुलझ चुका है और सभी रिकॉर्ड अपडेट कर दिए गए हैं।

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कंपनी पर नहीं लगा कोई जुर्माना

स्विगी ने यह भी जानकारी दी कि इस मामले में उस पर अब तक कोई आर्थिक दंड नहीं लगाया गया है। कंपनी के अनुसार इस कार्रवाई का उसके कारोबार, वित्तीय स्थिति या सेवाओं पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेवाएं पहले की तरह सामान्य रूप से चलती रहेंगी।

शेयर बाजार को देर से दी जानकारी

स्विगी ने अपनी फाइलिंग में यह भी स्वीकार किया कि उसने इस मामले की जानकारी शेयर बाजार को तुरंत साझा नहीं की थी। कंपनी का कहना है कि पहले वह कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा कर रही थी। सभी तथ्यों की जांच और आवश्यक कार्रवाई पूरी होने के बाद ही यह जानकारी सार्वजनिक की गई।

ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

यदि किसी ग्राहक को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक्सपायरी या खराब खाद्य उत्पाद मिलता है, तो उसे तुरंत संबंधित कंपनी में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यदि समस्या का समाधान नहीं होता, तो FSSAI के शिकायत पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की जा सकती है।
खाद्य उत्पाद खरीदते समय ग्राहकों को हमेशा- 

  • पैकिंग की स्थिति जांचनी चाहिए।
  • एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए।
  • डिलीवरी के समय सामान की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए।
  • किसी भी खराब उत्पाद की तुरंत शिकायत करनी चाहिए।
Garima Vishwakarma
By Garima Vishwakarma

गरिमा विश्वकर्मा | People’s Institute of Media Studies से B.Sc. Electronic Media की डिग्री | पत्रकार...Read More

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