स्वाति मालीवाल केस : कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका की खारिज; मालीवाल ने कहा -बेल मिली तो मुझे जान का खतरा

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी। बिभव कुमार पर सीएम आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीएम के पीएम बिभव की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद रहीं।
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मालीवाल ने बताया रिहाई को खतरा
सुनवाई के दौरान, राज्यसभा सदस्य मालीवाल ने कोर्ट से कहा कि अगर बिभव कुमार को रिहा किया गया, तो उनकी जान को खतरा है और उनके परिवार को ‘‘गंभीर खतरा'' है। मालीवाल ने दावा किया कि घटना के बारे में एक यूट्यूबर द्वारा ‘‘एकतरफा वीडियो'' बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। 13 मई को घटना के दिन से मुख्यमंत्री आवास के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें से एक में मालीवाल को सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे में वह सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलती दिखाई देती हैं। मालीवाल के वकील ने कहा कि कुमार के जेल में होने के बावजूद आप सांसद को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कुमार के निर्दोष होने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था और घटना की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी।बिभव के वकील ने कोर्ट से कहा- तीन शर्तें पूरी करेंगे
अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मालीवाल ने सीएम आवास में जबरन प्रवेश नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अपनी सेवाएं समाप्त होने के बावजूद बिभव कुमार एक ‘‘प्रभावशाली'' व्यक्ति हैं। बिभव के वकील ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल जमानत पाने की ‘‘तीन शर्तें'' पूरी करते हैं, क्योंकि उनके फरार होने का खतरा नहीं है, न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। बिभव के वकील ने दावा किया कि पुलिस के साथ सहयोग करने के बावजूद उनके मुवक्किल को गिरफ्तार कर लिया गया।सोच समझकर 3 दिन बाद की FIR
वकील ने कहा कि मामले में FIR तीन दिन की देरी के बाद ‘‘सोच समझकर'' दर्ज की गई थी। कुमार को शनिवार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।पुलिस ने रीक्रिएट किया सीन
13 मई को हुई घटना के बारे में जानने के लिए दिल्ली पुलिस 20 मई को बिभव कुमार को CM हाउस ले गई। जहां सीन रीक्रिएट किया गया। पुलिस बिभव को शाम करीब 5.45 बजे सीएम हाउस पहुंची और शाम 7.26 बजे बाहर निकली। पुलिस बिभव को उस ड्राइंग रूम में भी लेकर पहुंची, जहां मालीवाल से मारपीट का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन उन्हें 5 दिन की ही रिमांड दी थी। बिभव कुमार फिलहाल 23 मई तक दिल्ली पुलिस की रिमांड में हैं। बिभव पर 13 मई को सीएम आवास में स्वाति के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को सीएम हाउस से हिरासत में लिया, उन्हें सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। यह एक्शन आप सांसद मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हुआ। रिपोर्ट में स्वाति की आंख और पैर पर चोट के निशान का जिक्र किया गया है। स्वाति का मेडिकल 16 मई की रात को AIIMS में करवाया गया था।स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो आया सामने
https://x.com/psamachar1/status/1791703783585771715टाइमलाइन में समझें मामला
13 मई : स्वाति मालीवाल सुबह करीब 9 बजे अरविंद केजरीवाल से मिलने CM हाउस पहुंची थीं। उन्होंने बिभव कुमार पर उनके साथ मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहना था कि, उनके कपड़े तक फट गए थे। 16 मई : स्वाति ने शाम करीब 6:15 बजे दिल्ली पुलिस में FIR करवाई थी। 17 मई : स्वाति ने तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने रात 12 बजे के आसपास AIIMS में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। 17 मई : बिभव कुमार ने मालीवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उन्होंने शिकायत में कहा कि, स्वाति मालीवाल जबरदस्ती CM आवास में दाखिल हुईं और रोके जाने पर हंगामा खड़ा किया और स्टाफ को गाली दी। 18 मई : स्वाति मालीवाल की रिपोर्ट आई, जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिलने का जिक्र है। रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस ने बिभव को CM हाउस से गिरफ्तार किया। 18 मई : घटना के छठे दिन स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया। 32 सेकेंड के वीडियो में सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते दिखाई दे रहे हैं। 19 मई : दिल्ली पुलिस की टीम सीएम हाउस पहुंची। CCTV फुटेज और DVR कलेक्ट किया। 20 मई : दिल्ली पुलिस बिभव को लेकर सीएम हाउस पहुंची और सीन रिक्रिएट किया। 21 मई : दिल्ली पुलिस PA बिभव कुमार को लेकर iPhone का डेटा रिकवर करने के लिए 21 मई को मुंबई लेकर गई थी। 22 मई को पुलिस वापस दिल्ली लौट आई। दरअसल, विभव ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपना फोन मुंबई में फॉर्मेट कर दिया था।X अकाउंट से स्वाति ने हटाया प्रोफाइल फोटो
स्वाति ने सोशल मीडिया X अकाउंट से प्रोफाइल फोटो हटा दिया है। स्वाति की डीपी में पहले अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने का सपोर्ट करता हुआ फोटो था। लेकिन 13 मई से शुरू हुए घटनाक्रम के बाद उन्होंने 17 मई को फोटो हटा दिया और उसे ब्लैक कर दिया।












