गांजा तस्करी की एफआईआर मामले में सीसीटीवी फुटेज करो सुरक्षित
हाईकोर्ट ने शहडोल एसपी व कोतवाली टीआई से हलफनामे में मांगा जवाब
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने कथित गांजा तस्करी के मामले आरोपी बनाए जाने संबंधी आरोप को काफी गंभीरता से लिया। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने 13 अगस्त 2021 के दोपहर 1 बजे से रात्रि 11 बजे तक सीसी टीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के आरोपों पर शहडोल एसपी व कोतवाली टीआई को शपथ पत्र पर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद निर्धारित की है।
यह मामला शहडोल पांडव नगर निवासी अंजली राठौर की ओर से दायर किया गया है। जिसमें आवेदिका का दावा है कि उसके पति को कोतवाली पुलिस ने झूठे मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। याचिका में कहा गया वह पति के साथ एक स्कॉर्पियो वाहन में सफर कर रही थी, तब शहडोल बस स्टैंड से पुलिस ने 13 अगस्त 21 को गाड़ी सहित दोपहर 2.10 बजे उठा कर ले गई और रात 11 बजे फर्जी गांजा का प्रकरण बना दिया। उस एक दिन में पुलिस द्वारा तीन एफआईआर में याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा गया।












