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अल्लू अर्जुन हर संडे पुलिस स्टेशन में देंगे हाजिरी, थाने में हुई पेशी, जानिए किन शर्तों पर मिली नियमित जमानत

अल्लू अर्जुन हर संडे पुलिस स्टेशन में देंगे हाजिरी, थाने में हुई पेशी, जानिए किन शर्तों पर मिली नियमित जमानत
हैदराबाद। 'पुष्पा 2' के प्रीमियर में भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत के मामले में तेलुगू अभिनेता अल्लू अर्जुन रविवार को पुलिस के समक्ष पेश हुए। पुलिस ने बताया कि अभिनेता चिक्कड़पल्ली पुलिस थाने के प्रभारी (एसएचओ) के समक्ष पेश हुए, अदालती औपचारिकताएं पूरी की और चले गए। मामले में आरोपी नंबर 11 के रूप में नामजद अर्जुन को तीन जनवरी को शहर की एक अदालत ने नियमित जमानत दी थी। जमानत शर्तों के अनुसार, अभिनेता अल्लू अर्जुन को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया था

दो महीने तक हर रविवार थाने में होंगे हाजिरी

कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अभिनेता को दो महीने की अवधि के लिए या आरोपपत्र दायर होने तक हर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना है। इसके अलावा अदालत ने अल्लू अर्जुन को अदालत को सूचना दिए बिना अपना आवासीय पता न बदलने का निर्देश दिया और बिना अनुमति के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी। ये शर्तें तब तक लागू रहेंगी जब तक मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता।

अस्पताल जाने का प्रस्ताव रद्द किया

इस बीच रामगोपालपेट पुलिस थाने के प्रभारी ने अल्लू अर्जुन को एक नोटिस भेजा, जिसमें उनसे कहा गया कि वह रविवार को अस्पताल जाने की अपनी योजना पर पुनर्विचार करें, क्योंकि इस मामले में लोगों की बहुत अधिक रुचि है तथा वह यह भी सुनिश्चित करें कि उनके अस्पताल जाने से अस्पताल के संचालन तथा अन्य मरीजों को कोई परेशानी न हो। पुलिस ने उन्हें अपने दौरे की गोपनीयता बनाए रखने की भी सलाह दी। हालांकि, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अभिनेता ने अपनी कानूनी टीम की सलाह का हवाला देते हुए अस्पताल जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2' के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों के बीच होड़ में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। इस दौरान 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था। इस मामले में 13 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी। लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत था, लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी।
Mithilesh Yadav
By Mithilesh Yadav

वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

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