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रायपुर से जुड़ा 300 करोड़ की ठगी का मामला,भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल झारखंड से गिरफ्तार, 13 महीने से थे फरार

13 महीने से पुलिस को दे रहे थे चकमा, थाने में सरेंडर करने पहुंचे तो बाहर ही दबोचे गए; कारोबार की आड़ में तीन राज्यों में करोड़ों के गबन का आरोप,छत्तीसगढ़ के भिलाई जिला भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल को कोलकाता पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। उन पर परिजनों और सहयोगियों के साथ मिलकर कारोबार की आड़ में 300 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी और गबन का आरोप है।
रायपुर से जुड़ा 300 करोड़ की ठगी का मामला,भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल झारखंड से गिरफ्तार, 13 महीने से थे फरार

रायपुर: कारोबार के नाम पर 300 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता पुलिस ने भिलाई जिला भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल को झारखंड से गिरफ्तार किया है। करीब 13 महीने से फरार चल रहे आरोपी को उस समय पकड़ा गया, जब वह झारखंड के एक थाने में सरेंडर करने पहुंचा था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर थाने के बाहर से ही हिरासत में ले लिया। अदालत में पेशी के बाद उसे 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।

कारोबार के नाम पर 300 करोड़ से ज्यादा की कथित ठगी

इस मामले में संदीप अग्रवाल और उसके परिजनों पर कारोबारी गतिविधियों की आड़ में सहयोगियों के साथ मिलकर 300 करोड़ रुपये से अधिक की रकम के गबन का आरोप है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, कथित धोखाधड़ी का दायरा गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड तक फैला हुआ है। मामले की जांच के दौरान अहमदाबाद, गांधीधाम, भुवनेश्वर, रायपुर, भिलाई और कोलकाता सहित कई स्थानों पर आरोपियों की तलाश की जा रही थी।

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13 महीने से फरार, सरेंडर करने पहुंचे तो पुलिस ने दबोचा

संदीप अग्रवाल लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। जानकारी के अनुसार, वह झारखंड के एक थाने में आत्मसमर्पण करने पहुंचा था। इसी दौरान कोलकाता पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और थाने के बाहर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

राजनीतिक रसूख दिखाने का भी आरोप

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि संदीप अग्रवाल भिलाई में खुद को भाजपा नेता बताकर प्रभाव जमाता था। आरोप यह भी है कि वह पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अपने राजनीतिक संपर्कों का सहारा लेता था। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और मामले में अंतिम दोष का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

गुजरात के मामले में पहले से जमानत पर था आरोपी

संदीप अग्रवाल गुजरात के डीसीबी थाने से जुड़े एक अन्य मामले में पहले से जमानत पर था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उस मामले में पुलिस अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। वहीं, झारखंड पुलिस ने भी अदालत के आदेश के बाद उसके आवास पर नोटिस चस्पा किया था।

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परिवार के अन्य सदस्य भी आरोपी

इस कथित आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में संदीप के बड़े भाई संजय अग्रवाल और सचिन अग्रवाल के नाम भी अभियुक्तों में शामिल बताए गए हैं। दोनों के खिलाफ पहले लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी होने की जानकारी दी गई थी। दोनों गांधीधाम और धनबाद की जेलों में करीब 13 महीने रहने के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर बाहर आए हैं।

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संजय की पत्नी राखी भी सह-आरोपी

मामले में संजय अग्रवाल की पत्नी राखी का नाम भी सह-अभियुक्त के रूप में सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, वह धनबाद जेल में करीब दो महीने रहने के बाद जमानत पर रिहा हुई थीं। परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका और कथित वित्तीय लेनदेन से जुड़े आरोपों पर आगे की कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

PREM

मै प्रेम निर्मलकर मैने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर से की, विगत 18 वर्षों से मुझे पत...

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