चार साल पुराने हत्याकांड में फैसला :रोहित थापा हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

जबलपुर। रांझी क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए चर्चित रोहित थापा हत्याकांड में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी संजय थापा को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश सिंह की अदालत में हुई।
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत ने आरोपी संजय थापा को हत्या का दोषी माना। इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
2021 में हुई थी वारदात
अभियोजन के अनुसार, घटना 7 नवंबर 2021 की रात करीब 11 बजे की है। मृतक रोहित थापा के भाई सुमित थापा को मनीष बेन नाम के युवक ने फोन कर बताया कि रोहित रांझी में मामा किराना के पीछे वाली गली में खून से लथपथ पड़ा है।
अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत
सूचना मिलते ही सुमित मौके पर पहुंचा। उसने देखा कि रोहित के पैर से तेजी से खून बह रहा था। रोहित ने अपने भाई को पूरी घटना बताई, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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जांच के बाद दाखिल हुई चार्जशीट
पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी संजय थापा के खिलाफ मामला दर्ज किया और कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्मिता ठाकुर ने पैरवी की। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।












