रतलाम:पति कैंसर से जूझता रहा, पत्नी ने बिना तलाक की दूसरी शादी; कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

रतलाम से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कैंसर से जूझ रहे एक युवक ने अपनी पत्नी पर कानूनी रूप से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। मामले में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। राजस्व कॉलोनी निवासी आकाश जाट की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए साक्षी नकुम से हुई थी। करीब छह महीने की दोस्ती के बाद दोनों ने 20 नवंबर 2022 को इंदौर के आर्य समाज मंदिर में विवाह किया। परिवार की सहमति मिलने के बाद 13 दिसंबर 2022 को रतलाम में सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ दोबारा शादी हुई।
शादी के चार महीने बाद कैंसर का पता चला
शादी के कुछ ही महीनों बाद आकाश की तबीयत बिगड़ने लगी। गुजरात के वडोदरा में जांच के दौरान 10 अप्रैल 2023 को उन्हें श्वासनली (Trachea) का कैंसर होने की पुष्टि हुई। आकाश का आरोप है कि बीमारी का पता चलते ही पत्नी का व्यवहार बदल गया। उसने साथ देने के बजाय दूरी बना ली और कहा, "तुम तो कल मर जाओगे, मेरा क्या होगा?"
तलाक का केस चल रहा था, इसी बीच कर ली दूसरी शादी
आकाश के इलाज के दौरान साक्षी ने महिला थाने में उनके खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद साक्षी ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर दी। इसी बीच जबकि तलाक का मामला अदालत में लंबित था और दोनों कानूनी रूप से पति-पत्नी थे, साक्षी ने 10 जून 2024 को छतरपुर निवासी एक युवक से दूसरी शादी कर ली। इस विवाह से एक बेटी भी हुई। जब आकाश को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सबूत जुटाकर अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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फैमिली कोर्ट ने खारिज की तलाक की याचिका
18 अप्रैल 2026 को फैमिली कोर्ट ने साक्षी की तलाक याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी ने अप्रैल 2023 में घर से निकाले जाने का दावा किया था जबकि रिकॉर्ड के अनुसार नवंबर 2023 में वह अपने पिता के साथ विवाह पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया में शामिल हुई थी। अदालत ने माना कि उपलब्ध साक्ष्य पत्नी के आरोपों का समर्थन नहीं करते।
दूसरी शादी पर आपराधिक मामला दर्ज
इसके बाद आकाश ने अपने अधिवक्ता रजनीश शर्मा के माध्यम से JMFC कोर्ट में आपराधिक परिवाद दायर किया। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82(1) के तहत बिना वैध तलाक दूसरी शादी करने के आरोप में मामला दर्ज किया। बार-बार समन जारी होने के बावजूद साक्षी अदालत में पेश नहीं हुई। लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और 25 जुलाई 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
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बीमारी के बीच माता-पिता को भी खोया
आकाश की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। कैंसर के इलाज के दौरान 19 जून 2023 को उनके पिता बंशीलाल जाट का निधन हो गया। कुछ समय बाद उनकी मां सुशीला जाट भी चल बसीं। फिलहाल आकाश अकेले रह रहे हैं और इलाज व दैनिक जरूरतों के लिए दोस्तों के सहयोग पर निर्भर हैं। उनके अधिवक्ता रजनीश शर्मा बिना किसी फीस के यह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।












