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राजपाल यादव की बढ़ी टेंशन! ₹25 लाख के पुराने विवाद में वारंट जारी

फिल्म निर्माण के लिए फाइनेंसर प्रकाश जाजू से लिए ₹25 लाख के भुगतान से जुड़ा मामला, पोस्ट डेटेड चेक हुए थे बाउंस; एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं होने पर मामला महू सिविल कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
राजपाल यादव की बढ़ी टेंशन! ₹25 लाख के पुराने विवाद में वारंट जारी
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इंदौर / महू। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक पुराने वित्तीय विवाद के चलते बढ़ गई हैं। महू सिविल न्यायालय ने फिल्म निर्माण के लिए ली गई ₹25 लाख की राशि से जुड़े मामले में राजपाल यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश पंचम व्यवहार न्यायाधीश फरहान मसूद कुरैशी ने महू निवासी फिल्म फाइनेंसर प्रकाश जाजू की ओर से दायर वाद की सुनवाई के बाद जारी किया।अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल के अनुसार, प्रकाश जाजू पिछले करीब 30-40 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। उनकी ओर से ‘निर्मला जानकी सिनेमा’ नाम से फर्म संचालित की जाती है। इसी फर्म के माध्यम से फिल्म निर्माण के लिए राजपाल यादव को ₹25 लाख की राशि दी गई थी।

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एग्रीमेंट के बाद दी गई थी रकम

फिल्म निर्माण के लिए राशि देने से पहले दोनों पक्षों के बीच बाकायदा एग्रीमेंट तैयार किया गया था। आरोप है कि तय शर्तों के अनुसार रकम लौटाने के लिए राजपाल यादव की ओर से पोस्ट डेटेड चेक दिए गए थे। जब इन चेक को बैंक में भुगतान के लिए लगाया गया तो वे बाउंस हो गए।इसके बाद एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं होने और राशि वापस नहीं मिलने का मामला न्यायालय तक पहुंचा। फाइनेंसर की ओर से अदालत में वाद दायर कर रकम की वापसी और संबंधित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

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महू कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और पक्षकारों की दलीलों पर विचार किया। इसके बाद पंचम व्यवहार न्यायाधीश फरहान मसूद कुरैशी ने अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई जारी रहेगी।

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एक अन्य चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त

राजपाल यादव से जुड़ा यह अकेला वित्तीय विवाद नहीं है। एक अन्य पुराने चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी अभिनेता के खिलाफ सख्त रुख अपना चुका है। निजी फर्म के बकाया भुगतान से जुड़े मामले में अदालत ने दिए गए हलफनामे की शर्तों का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई थी।इस तरह एक तरफ पुराने वित्तीय विवादों को लेकर कानूनी कार्रवाई जारी है, वहीं महू के ₹25 लाख के मामले में जमानती वारंट जारी होने से अभिनेता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

Hemant Nagle
By Hemant Nagle

हेमंत नागले | पिछले बीस वर्षों से अधिक समय से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। वर्ष 2004 में मास्टर ऑफ जर्...Read More

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