रायसेन:जन्मतिथि में हेराफेरी कर नौकरी पाने वाली शिक्षिका निलंबित

जिला शिक्षा विभाग में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन ने प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती फरहत बानो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बाड़ी रहेगा।
क्या है पूरा मामला
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 4300/शिका./निलंबन/2026 के अनुसार श्रीमती फरहत बानो, प्राथमिक शिक्षिका, शासकीय प्राथमिक शाला बंजीरंज, विकासखंड बाड़ी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में पाया गया कि शिक्षिका ने वर्ष 1998 में नियुक्ति के समय जन्मतिथि 08-01-1966 बताई थी। जबकि कक्षा 1 से 8 तक के दस्तावेजों में उनकी जन्मतिथि 08-09-1955 दर्ज है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के 11वीं के परीक्षा फॉर्म में जन्मतिथि 20-10-1956 और हाईस्कूल 1986 के फॉर्म में 11-01-1966 अंकित है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षिका ने वास्तविक जन्मतिथि को छुपाकर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त की। यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।
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ये कार्रवाई हुई
जिला शिक्षा अधिकारी ने म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम-9(1) के तहत श्रीमती फरहत बानो को तत्काल निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।इस मामले की जांच 09.06.2026 को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत के बाद कराई गई थी। नगर पंचायत बाड़ी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने भी 28.07.1998 को शिक्षिका की शिक्षाकर्मी -3 के पद पर नियुक्ति की जानकारी दी थी।
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विभागीय कार्रवाई जारी
डीडी रजक जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन के अनुसार शिक्षा विभाग ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधितों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Edited By: Sumit Shrivastava












