रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में गंदगी करने पर अब लगेगा 1,000 रुपए का जुर्माना

उज्जैन। रेलवे ने स्वच्छता संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर पूर्व निर्धारित अधिकतम 500 रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया है। रेलवे परिसरों एवं ट्रेनों में गंदगी फैलाने पर अब 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, जहां 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पोस्टर चिपकाना, लिखना और चित्र बनाना भी प्रतिबंधित
रेलवे स्टेशन, परिसर एवं ट्रेनों में निर्धारित स्थान के अलावा कचरा फेंकना, खाना पकाना, स्नान करना, थूकना, पेशाब या शौच करना, पशु-पक्षियों को खाना खिलाना तथा वाहनों, बर्तनों या कपड़ों को धोना प्रतिबंधित है। इसके अलावा व्यक्तिगत सामान का अनधिकृत भंडारण तथा बिना अनुमति रेलवे संपत्ति पर पोस्टर चिपकाना, लिखना या चित्र बनाना भी प्रतिबंधित है। रेलवे परिसर में कार्यरत अधिकृत विक्रेताओं एवं हॉकर्स के लिए डस्टबिन रखना तथा कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।
भिंड रेलवे स्टेशन पर गुड्स शेड को स्थायी मंजूरी, व्यापारियों को मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश के भिंड के कारोबारियों, किसानों और औद्योगिक इकाइयों के लिए रेल परिवहन की सुविधा बढ़ने जा रही है। झांसी मंडल ने भिण्ड रेलवे स्टेशन पर गुड्स शेड खोलने को स्थायी मंजूरी दे दी है। स्टेशन को माल की आवक और जावक दोनों के लिए खोल दिया गया है। गुड्स शेड शुरू होने के बाद भिंड स्टेशन पर माल की लोडिंग और अनलोडिंग हो सकेगी। स्थानीय स्तर पर तैयार कृषि उत्पाद और अन्य वैध व्यापारिक माल रेल के जरिए दूसरे शहरों और बड़े बाजारों तक भेजे जा सकेंगे। इसी तरह बाहर से आने वाला माल भी रेल के जरिए भिंड तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे माल ढुलाई के लिए सड़क के साथ रेल भी एक विकल्प उपलब्ध होगा।
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चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र के व्यापार को लाभ मिलेगा
रेलवे ने सुरक्षा और परिचालन नियमों के तहत कोयला, स्टील, लोहा तथा पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेंट्स की ढुलाई को इस सुविधा से बाहर रखा है। इनके अलावा वैध माल की ढुलाई की जा सकेगी। स्थायी मंजूरी मिलने से कारोबारियों को लंबे समय के लिए माल ढुलाई की सुविधा उपलब्ध होगी। रेलवे के अनुसार भिंड स्टेशन से इनवर्ड यानी माल की आवक और आउटवर्ड यानी माल की जावक, दोनों तरह का यातायात किया जा सकेगा। मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि भिंड स्टेशन पर गुड्स शेड की स्थायी सुविधा से चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र के व्यापार को लाभ मिलेगा। व्यापारी और कृषि उत्पादक रेल के जरिए अपना माल देश के प्रमुख बाजारों तक पहुंचा सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने माल बुकिंग और लॉजिस्टिक्स की जानकारी के लिए व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स से रेलवे की वाणिज्य शाखा या स्टेशन प्रशासन से संपर्क करने को कहा है।
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