राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सावरकर से जुड़े मानहानि केस में शिकायत और समन रद्द

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत और इस मामले में मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के खिलाफ चल रही इस आपराधिक कार्यवाही पर फिलहाल विराम लग गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत और समन किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने निचली अदालत के मजिस्ट्रेट की ओर से राहुल गांधी को जारी किए गए समन आदेश को भी रद्द कर दिया है। यह मामला वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़ा था। शिकायत उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई थी और इसी के आधार पर मजिस्ट्रेट की अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ रही थी।
राहुल गांधी के लिए अहम राहत
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब उनके सार्वजनिक बयानों को लेकर कई मामलों में कानूनी विवाद सामने आते रहे हैं। सावरकर से संबंधित इस मामले में शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद उनके खिलाफ संबंधित आपराधिक शिकायत और समन की कार्यवाही समाप्त हो गई है।
क्या था मामला?
यह मामला वीर सावरकर से जुड़ी राहुल गांधी की कथित टिप्पणी के आधार पर आपराधिक मानहानि की शिकायत के रूप में सामने आया था। उत्तर प्रदेश में दर्ज शिकायत पर मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए आपराधिक मानहानि की शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेश, दोनों को रद्द कर दिया। इस फैसले को राहुल गांधी के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।




















