NRI हैं तो जान लें पोस्ट ऑफिस के नियम, PPF, SCSS, SSY और NSC में कौन खोल सकता है खाता?

विदेश में नौकरी, कारोबार या पढ़ाई कर रहे भारतीयों (NRI) के लिए भारत की सरकारी बचत योजनाएं हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) जैसी स्कीम्स सुरक्षित निवेश, गारंटीड रिटर्न और टैक्स लाभ के लिए जानी जाती हैं।
NRI नई स्मॉल सेविंग स्कीम्स में नहीं कर सकते निवेश
वित्त मंत्रालय और इंडिया पोस्ट के नियमों के मुताबिक PPF, NSC, SCSS और Sukanya Samriddhi Yojana जैसी सभी प्रमुख स्मॉल सेविंग स्कीम्स केवल Resident Indians (भारत के निवासी) के लिए हैं। कोई भी NRI इन योजनाओं में नया खाता नहीं खोल सकता। हालांकि NRI को इन खातों का नॉमिनी बनाया जा सकता है इसलिए इस मामले में पहले की तुलना में कुछ राहत जरूर है।
PPF Account: कौन खोल सकता है?
Public Provident Fund (PPF) केवल भारत के निवासी नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
मुख्य नियम
- केवल Resident Indian अपने नाम से PPF खाता खोल सकता है।
- माता-पिता या कानूनी अभिभावक नाबालिग बच्चे या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के नाम पर भी खाता खोल सकते हैं।
- एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक PPF खाता खोला जा सकता है।
- संयुक्त (Joint) PPF Account की अनुमति नहीं है।
- न्यूनतम निवेश ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख प्रति वित्त वर्ष किया जा सकता है।
- वर्तमान में PPF पर 7.1% वार्षिक ब्याज मिल रहा है।
- पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होने पर ई-बैंकिंग से भी खाता खोला जा सकता है।
SCSS: कौन कर सकता है निवेश?
Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) भी केवल भारत के निवासियों के लिए है।
पात्रता
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के Resident Indian
- 55 से 60 वर्ष के बीच सेवानिवृत्त व्यक्ति निर्धारित शर्तों के साथ।
- रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त कुछ कर्मचारी 50 वर्ष के बाद भी पात्र हो सकते हैं।
- कुछ परिस्थितियों में मृत सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी को भी खाता खोलने की अनुमति है।
- व्यक्तिगत या पति-पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोला जा सकता है।
- वर्तमान ब्याज दर 8.2% सालाना है।
SSY: सुकन्या समृद्धि योजना के नियम
सुकन्या समृद्धि योजना केवल भारत में रहने वाली बच्चियों के लिए है।
प्रमुख नियम
- 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर माता-पिता या अभिभावक खाता खोल सकते हैं।
- सामान्य स्थिति में परिवार की दो बेटियों तक खाता खोला जा सकता है।
- विशेष परिस्थितियों (जुड़वां या तीन बेटियां) में अतिरिक्त खाते की अनुमति मिल सकती है।
- प्रत्येक बेटी के नाम पर केवल एक SSY Account।
- न्यूनतम निवेश ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख प्रति वर्ष।
- वर्तमान ब्याज दर 8.2% वार्षिक है।
- जन्म प्रमाण पत्र और KYC दस्तावेज जरूरी हैं।
NSC: कौन खरीद सकता है?
National Savings Certificate (NSC) भी केवल Resident Indians के लिए उपलब्ध है।
मुख्य नियम
- कोई भी Resident Indian अपने नाम से निवेश कर सकता है।
- तीन वयस्क मिलकर संयुक्त खाता खोल सकते हैं।
- नाबालिग के नाम पर भी निवेश किया जा सकता है।
- 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का नाबालिग स्वयं भी NSC खरीद सकता है।
- न्यूनतम निवेश ₹1,000 से शुरू।
- अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं।
- वर्तमान ब्याज दर 7.7% सालाना है।
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अगर बाद में NRI बन गए तो क्या होगा?
PPF
- यदि आपने Resident रहते हुए PPF Account खोला था, तो NRI बनने के बाद भी यह 15 वर्ष की मूल अवधि तक जारी रहेगा।
- NRO या NRE खाते से हर साल ₹500 से ₹1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं।
- मैच्योरिटी के बाद NRIs को 5-5 साल का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा।
- 1 अक्टूबर 2024 से लागू नियमों के अनुसार यदि कोई NRI अवैध रूप से PPF बढ़ाता है, तो बढ़ी हुई अवधि पर 0% ब्याज मिलेगा।
NSC
यदि पहले से NSC खरीदी हुई है तो वह अपनी 5 साल की मूल अवधि तक वैध रहेगी। मैच्योरिटी के बाद दोबारा निवेश या विस्तार की अनुमति नहीं होगी।
SCSS
यदि खाता पहले से खुला है तो वह मैच्योरिटी तक जारी रहेगा। अगर कोई NRI स्थायी रूप से भारत लौटता है और FEMA नियमों के तहत फिर से Resident बन जाता है, तो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर नया SCSS Account खोल सकता है।
SSY
यदि बेटी या उसके अभिभावक की रेजिडेंशियल स्टेटस बदलकर NRI हो जाती है और बेटी भारत की निवासी नहीं रहती, तो:
- उसी तारीख से SSY पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।
- खाता बंद माना जाएगा।
NRI निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात
- NRI नया PPF, SCSS, SSY या NSC Account नहीं खोल सकते।
- पहले से खुले खाते निर्धारित शर्तों के अनुसार मैच्योरिटी तक जारी रह सकते हैं।
- प्रत्येक योजना के नियम अलग-अलग हैं इसलिए निवेश या स्टेटस बदलने से पहले आधिकारिक नियम जरूर जांच लें।












