नरसिंहपुर में लोकायुक्त की कार्रवाई, 8 हजार की रिश्वत लेते सहकारी समिति का प्रभारी प्रबंधक गिरफ्तार

जबलपुर। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने नरसिंहपुर में रिश्वतखोरी के मामले में दो आरोपियों को पकड़ा है। कार्रवाई में सहकारी संस्थाओं के ऑडिट से जुड़े एक अधिकारी और सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक को आरोपी बनाया गया है। ट्रैप कार्रवाई के दौरान प्रभारी प्रबंधक को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल योगेश देशमुख के निर्देशन और पुलिस उपमहानिरीक्षक लोकायुक्त मनोज सिंह के नेतृत्व में की गई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजेंद्र सिंह (59), ऑडिट ऑफिसर, कार्यालय उपआयुक्त सहकारी संस्थाएं नरसिंहपुर और अमित श्रीवास्तव (34), प्रभारी प्रबंधक, विपणन सहकारी समिति मर्यादित नरसिंहपुर के रूप में हुई है।
ऑडिट में आपत्ति नहीं लगाने के बदले मांगी रिश्वत
लोकायुक्त के अनुसार, ग्राम मेघ, तहसील गोटेगांव निवासी अशोक कुमार पटेल सेवा सहकारी समिति बरहटा से जुड़े हैं। समिति का वर्ष 2025-26 का ऑडिट ऑडिट ऑफिसर राजेंद्र सिंह द्वारा किया जा रहा था। आरोप है कि ऑडिट पूरा करने और ऑडिट के दौरान कोई आपत्ति नहीं लगाने के बदले राजेंद्र सिंह ने अशोक कुमार पटेल से 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद आवेदक ने मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर में की।
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शिकायत के सत्यापन के बाद बनाई गई ट्रैप की योजना
शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान राजेंद्र सिंह 8 हजार रुपये रिश्वत लेने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते आरोपियों को पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई। योजना के तहत 21 सितंबर को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने विपणन सहकारी समिति मर्यादित नरसिंहपुर में कार्रवाई की।
अमित श्रीवास्तव को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा
ट्रैप कार्रवाई के दौरान राजेंद्र सिंह की मौजूदगी में सहआरोपी अमित श्रीवास्तव को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके बाद लोकायुक्त टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक, मामले में रिश्वत की मांग और ट्रैप कार्रवाई से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।
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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज
लोकायुक्त पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 13(1)(ई), 13(2) और बीएनएस की धारा 61(2) के तहत कार्रवाई की है। ट्रैप कार्रवाई में निरीक्षक राहुल गजभिए, निरीक्षक जितेंद्र यादव सहित लोकायुक्त जबलपुर की टीम शामिल रही।




















