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जबलपुर:मैट्रिमोनियल ऐप पर फंसाकर किया रेप, शादी के लिए मांगे 15 लाख रुपए; हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी की जमानत याचिका

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नई दिल्ली में रहने वाले उस युवक को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ भोपाल के बजरिया थाने में अपराध दर्ज है। मामले में आरोप है कि युवक ने भोपाल की एक युवती से मेट्रीमोनियल ऐप से मुलाकात की और फिर शादी का लालच देकर दिल्ली बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
मैट्रिमोनियल ऐप पर फंसाकर किया रेप, शादी के लिए मांगे 15 लाख रुपए; हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी की जमानत याचिका

जबलपुर। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की वेकेशन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सगाई होने के बाद भी आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। आरोपी के क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में आरोपी के खिलाफ पहले से भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी अदालत के सामने रखी गई।

आरोपी की ओर से दी गई यह दलील

यह अर्जी नई दिल्ली में रहने वाले देवेन्द्र सिंह की ओर से दाखिल की गई थी। उसकी ओर से दलील दी गई कि आवेदक ने कोई दहेज नहीं मांगा। पीड़िता खुद डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहती थी, जिसका खर्च उठाने में आरोपी सक्षम नहीं था, इसलिए उसने अपने हिस्से के 15 लाख रुपए मांगे थे।

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शादी और रकम लौटाने की बात भी कही

वकील ने यह भी कहा कि आरोपी अब भी पीड़िता से शादी करने और किस्तों में लिए गए 3.88 लाख वापस करने को तैयार है। आरोपी की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि उसका उद्देश्य किसी प्रकार का दहेज मांगना नहीं था। हालांकि इस दलील को लेकर अदालत ने उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया।

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आपराधिक रिकॉर्ड बना जमानत में बड़ी बाधा

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता बीके उपाध्याय और आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य खरे ने बेंच को बताया कि आरोपी देवेंद्र सिंह का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। उसके खिलाफ हरियाणा के हिसार में पहले से धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी का मामला दर्ज है और एक अन्य व्यक्ति ने भी उसके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। पूरे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत से इनकार करके आरोपी की अर्जी खारिज कर दी।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...

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