कटनी केस में निलंबित CSP को राहत नहीं! नेहा पच्चीसिया की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

बहुचर्चित जमीन सौदे और पद के दुरुपयोग के मामले में निलंबित नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शनिवार को कटनी जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद नेहा पच्चीसिया की गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया है।
कोर्ट ने अग्रिम राहत देने से किया इनकार
अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन BA/821/2026 पर सुनवाई की। मामले की गंभीरता और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने नेहा पच्चीसिया को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमलेश शुक्ला ने अपना पक्ष रखा। वहीं अभियोजन और एसआईटी की ओर से जांच से जुड़े तथ्य अदालत के सामने रखे गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
तीन आरोपी बताए जा रहे फरार
कुठला थाने में FIR दर्ज होने के बाद से निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया, मुख्य फाइनेंसर क्षितिज राज बारापात्रे और कागजी खरीदार मारूफ अहमद हनफी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस और एसआईटी की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
आठ सदस्यीय SIT कर रही जांच
मामले की जांच के लिए जबलपुर एएसपी अंजना तिवारी के नेतृत्व में आठ सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) बनाई गई है। SIT मामले से जुड़े बैंक ट्रांजेक्शन, दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है।
CSP ऑफिस से अहम रिकॉर्ड मिलने की संभावना
सूत्रों के मुताबिक, सीज किए गए CSP कार्यालय को खोलकर वहां मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए जा सकते हैं। जांच एजेंसियां मामले से जुड़े हर दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य की पड़ताल कर रही हैं।
अब हाईकोर्ट जा सकती हैं नेहा पच्चीसिया
अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस और साइबर सेल की विशेष टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। अब नेहा पच्चीसिया के पास गिरफ्तारी से राहत के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का रुख करने का विकल्प है। अगर हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिलती है, तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है।




















