MP News :मप्र में सस्ते मकानों का एरिया 645 वर्ग फीट होगा, FAR 3 किया जाएगा

अशोक गौतम, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने किफायती आवास को बढ़ावा देने, शहर के फैलाव को रोकने तथा शहरी क्षेत्रों में जमीन का अधिकतम उपयोग के लिए भूमि विकास नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। नगर तथा ग्राम निवेश ने इसके लिए एक संशोधित ड्राफ्ट जारी करते हुए इस पर आम लोगों से 15 दिन के अंदर सुझाव मांगा गया है। अफोर्डेबल हाउस की सीमा 645 स्क्वायर फीट तक निर्धारित की गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में मिक्स लैंड यूज का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। अपने घर पर ही वे दुकान, छोटे उद्योग, शोरूम सहित अन्य कारोबार कर सकेंगे।
एक हजार वर्ग फीट पर 3 हजार वर्ग फीट तक निर्माण
शहरों में जमीन की किल्लत को देखते हुए सरकार ने किफायती आवासों का फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) तीन तक बढ़ाने की तैयार कर रहा है। यानी की एक हजार स्क्वायर फिट के प्लाट साइज पर 3 हजार स्क्वायर फीट तक लोग निर्माण कर सकेंगे। पहले सिर्फ प्लॉट साइज का सवा और डेढ़ गुना तक निर्माण करने की अनुमति दी जा सकती है।
ये भी पढ़ें: विधायक के मोबाइल पर साइबर अटैक : नंबर हैक कर रिश्तेदारों और समर्थकों से मांगे 60 हजार रुपए!
ग्राउंड कवरेज एरिया 70 प्रतिशत तक बढ़ेगा
वहीं ग्राउंड कवरेज एरिया भी 70 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा। इससे कॉलोनाइजर सामान्य आय वर्ग के लोग छोटे प्लाट साइज पर ज्यादा बढ़ा आवास बना सकेंगे। पहले अफोर्डेबल हाउस स्कीम में 40 फीसदी तक हिस्सा ग्राउंड कवरेज एरिया छोड़ना पड़ता था। इसके चलते कालोनियों की डेंसिटी बढ़ा जाएगी, वर्तमान में अफोर्डेबल हाउस के लिए डेंसिटी में एक हेक्टेयर के एरिया में 500 से 900 तक इकाइयां बनाई जा सकती हैं। बदलाव के चलते 1200 तक आवास बनाए जाने की संभावना है। इसके अलावा एफएआर बढ़ाए जाने से क्षेत्र की डेंसिटी भी बढ़ जाएगी।
कॉलोनाइजर अफोर्डेबल हाउस स्कीम प्रमोट करेंगे
मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा आवास उपलब्ध भूमि विकास नियमों में संशोधन करने की तैयारी की जा रही है। तमाम छूटों के कारण कॉलोनाइजर अफोर्डेबल हाउस स्कीम को प्रमोट करेंगे।
संजय दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
ये भी पढ़ें: ग्वालियर: 15 साल पुराना सिंधिया परिवार का संपत्ति विवाद सुलझा, कोर्ट में पेश हुआ समझौता












