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मप्र के सरकारी-निजी स्कूलों में पहली कक्षा के बैग का वजन 2.2 किग्रा से ज्यादा नहीं हो

सप्ताह में एक दिन नो बैग डे होगा, मप्र की स्कूल बैग पॉलिसी जारी
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मप्र के सरकारी-निजी स्कूलों में पहली कक्षा के बैग का वजन 2.2 किग्रा से ज्यादा नहीं हो

भोपाल। प्रदेश सरकार ने स्कूल बैग पॉलिसी-2022 जारी कर दी है। सभी निजी, शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों को इसका पालन करना होगा। पॉलिसी के अनुसार कक्षावार बस्तों का वजन तय किया गया है। वहीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में बस्ते का वजन शाला प्रबंध समिति द्वारा विभिन्न स्ट्रीम के आधार पर तय किया जाएगा। वहीं सप्ताह में एक दिन नो बैग डे निर्धारित किया जाएगा। इस दिन व्यावसायिक कार्यानुभव से संबंधित गतिविधियां चलाई जाएंगी।

दूसरी कक्षा तक बच्चों को नहीं मिलेगा होमवर्क

पॉलिसी के अनुसार स्कूलों में अब कक्षा दो तक के छात्रों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। वहीं कक्षा तीन से पांच तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह दो घंटे से, कक्षा 6 वीं से 8वीं तक प्रति दिन एक घंटे तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति दिन दो घंटे का ही होम वर्क दिया जाएगा। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि छात्रों को रोज सभी पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं, कॉपियां नहीं लानी पड़ें।

कक्षा                        बस्ते का वजन पहली, दूसरी             1.6 से 2.2 तक तीसरी, चौथी, पांचवीं   1.7 से 2.5 तक छठवीं, सातवीं            2.0 से 3.0 तक आठवीं                      2.5 से 4.0 तक नौवीं, दसवीं                2.5 से 4.5 तक        ( वजन किलो ग्राम में )
People's Reporter
By People's Reporter

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