राम रहीम को फिर मिली 21 दिन की पैरोल! 17वीं बार जेल से बाहर, सुबह-सुबह काफिले के साथ सिरसा आश्रम रवाना

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ गए है। हरियाणा सरकार ने उसे 21 दिनों की पैरोल दी है। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम मंगलवार सुबह करीब 6:05 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला। इसके बाद वह अपने काफिले के साथ सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्य आश्रम के लिए रवाना हुए। राम रहीम के जेल से बाहर आने की यह 17वीं बार है। इससे पहले भी वह अलग-अलग मौकों पर पैरोल या फरलो के जरिए जेल से बाहर आ चुके है। इस बार खास बात यह है कि उसे लगातार तीसरी बार सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्य आश्रम जाने की अनुमति मिली है।
21 दिन की पैरोल
राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे है। 21 दिनों की पैरोल मिलने के बाद उसे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के आश्रम जाने की अनुमति दी गई है। पहले जब राम रहीम को पैरोल या फरलो मिलती थी, तब अक्सर उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम भेजा जाता था। लेकिन इस बार वह अपने पुराने मुख्य डेरा मुख्यालय यानी सिरसा आश्रम पहुंचे है। पैरोल के दौरान उसे प्रशासन की ओर से तय सभी शर्तों का पालन करना होगा। पैरोल एक सीमित अवधि के लिए दी जाती है और इस दौरान कैदी को संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है।
17वीं बार जेल से बाहर डेरा प्रमुख
राम रहीम इससे पहले भी 16 बार जेल से बाहर आ चुके है। अब 21 दिनों की नई पैरोल मिलने के बाद उसकी जेल से बाहर आने की संख्या 17 हो गई है। उनके बार-बार जेल से बाहर आने को लेकर पहले भी कई बार चर्चा और सवाल उठते रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से भी पैरोल और फरलो देने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। हालांकि, प्रशासन की ओर से हर बार संबंधित नियमों और मंजूरी के आधार पर उसे पैरोल या फरलो दिए जाने की बात कही गई है।
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डेरा समर्थकों में रहती है खास उत्सुकता
राम रहीम के जेल से बाहर आने पर डेरा सच्चा सौदा से जुड़े उसके समर्थकों में काफी उत्सुकता देखने को मिलती रही है। पैरोल के दौरान वह डेरा से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होते रहे है और अनुयायियों से संपर्क भी करते रहे है। हालांकि, जेल से बाहर आने के दौरान उसे निर्धारित नियमों और प्रशासन की शर्तों का पालन करना होता है। पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद उसे वापस जेल लौटना पड़ता है। इस बार उसके सिरसा आश्रम पहुंचने को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह डेरा सच्चा सौदा का मुख्य आश्रम है और पहले कई मौकों पर उसे बागपत के बरनावा आश्रम में रखा गया था।
किस मामले में जेल की सजा काट रहे है राम रहीम?
गुरमीत राम रहीम सिंह को दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया गया था। साल 2017 में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने उसे दोनों मामलों में दोषी पाया था। अदालत ने प्रत्येक मामले में उसे 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इस तरह कुल 20 साल की सजा मिली। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों सजाएं एक साथ नहीं चलेंगी, बल्कि एक के बाद दूसरी सजा पूरी करनी होगी। राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा में बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई थी। पंचकूला समेत राज्य के कई इलाकों में तनाव और हिंसक घटनाएं सामने आई थीं। इसके बाद से राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल में रखा गया है।
जेल से बाहर आने पर लगातार उठते रहे सवाल
राम रहीम को बार-बार पैरोल और फरलो मिलने का मुद्दा पहले भी विवादों में रहे है। कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाया है कि उसे इतनी बार जेल से बाहर आने की अनुमति क्यों मिलती है। वहीं, पैरोल के पक्ष में प्रशासन का तर्क यह रहा है कि अगर किसी कैदी को तय कानूनी नियमों के तहत पात्र पाया जाता है और संबंधित स्तर से मंजूरी मिलती है, तो निर्धारित शर्तों के साथ पैरोल दी जा सकती है। इसलिए राम रहीम को मिली हर पैरोल को लेकर बहस होती रही है।
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अब 21 दिन बाद लौटना होगा जेल
राम रहीम को इस बार 21 दिनों की पैरोल मिली है। इस अवधि के दौरान वह प्रशासन द्वारा तय नियमों के अनुसार सिरसा आश्रम में रहेगे। पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद उसे वापस सुनारिया जेल लौटना होगा।




















