Download App
Download on the App StoreGet it on Google Play
Breaking News

भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट, केस रिकॉर्ड नष्ट नहीं करने के निर्देश

ग्वालियर की एक अदालत ने शिवपुरी के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने उसे फरार दर्ज करने और केस रिकॉर्ड व जब्त संपत्ति सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। हत्या के प्रयास के मामले में वह लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हुआ।
भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट, केस रिकॉर्ड नष्ट नहीं करने के निर्देश
फाइल फोटो

ग्वालियर। अपर सेशन न्यायाधीश कपिल सोनी की अदालत ने शिवपुरी के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने प्रकरण के मुख्य पृष्ठ (टाइटल पेज) पर लाल स्याही से यह दर्ज करने का निर्देश दिया है कि अभियुक्त फरार है। साथ ही केस रिकॉर्ड और जब्तशुदा संपत्ति को नष्ट नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

अक्सर दोस्तों के साथ बाहर रहता है दिनेश लोधी

वारंट की तामीली के संबंध में पुरानी छावनी थाने के प्रधान आरक्षक रघुवीर सिंह ने न्यायालय में बयान दर्ज कराए। पुलिस की तस्दीक रिपोर्ट में बताया गया कि दिनेश लोधी अधिकांश समय दोस्तों के साथ बाहर रहता है या पिछोर चला जाता है। अपने गांव जलालपुर में भी वह महीने-दो महीने में कभी-कभार कुछ देर के लिए आता है। इन परिस्थितियों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है। दिनेश लोधी को इससे पहले एट्रोसिटी कोर्ट भी स्थायी वारंटी घोषित कर चुकी है। इस मामले में वह अंतिम बार 22 जुलाई 2024 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुआ था। इसके बाद 23 अगस्त 2024 से 16 मार्च 2026 तक हुई दर्जनों पेशियों में वह खुद उपस्थित नहीं हुआ और उसकी ओर से लगातार हाजिरी माफी के आवेदन पेश किए जाते रहे।

ये भी पढ़ें: भोपाल में BJP विधायक प्रीतम लोधी के सरकारी बंगले में चोरी, एक्टिवा, 2 गैस सिलेंडर समेत नल की टोटियां ले गए चोर!

कई बार वारंट जारी होने के बावजूद पेश नहीं हुआ

लगातार अनुपस्थिति के चलते अदालत ने 17 अप्रैल 2026 को उसकी जमानत और बंधपत्र समाप्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बावजूद मई 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच कई बार वारंट जारी होने के बाद भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अपर लोक अभियोजक आरपी पालीवाल ने कोर्ट को बताया कि आरोपी की अनुपस्थिति में अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज नहीं कराए जाएंगे। आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही गवाहों के कथन रिकॉर्ड कराए जाएंगे। बताया गया है कि दिनेश लोधी के खिलाफ पुरानी छावनी थाने में हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज है। वह जमानत पर रिहा होने के बाद से फरार बताया जा रहा है। 

ये भी पढ़ें: MP News: बेटे के फरार होने पर बोले विधायक प्रीतम लोधी, कहा-बेटे को कोर्ट में सरेंडर कर देना चाहिए

Naresh Bhagoria
By Naresh Bhagoria

नरेश भगोरिया। 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्ववि...Read More

Latest Posts