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Salman Khan :'काला हिरण' फिल्म पर फिलहाल नहीं लगी रोक, सलमान खान की याचिका पर 6 जुलाई को सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' की रिलीज पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रोड्यूसर ने कहा कि फिल्म पर कोई बैन नहीं है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
'काला हिरण' फिल्म पर फिलहाल नहीं लगी रोक, सलमान खान की याचिका पर 6 जुलाई को सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' की रिलीज पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तय की है।

प्रोड्यूसर अमित जानी की प्रतिक्रिया

कोर्ट की सुनवाई के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि सलमान खान को आज भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और फिल्म पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत के लिए कोई स्टार या ग्लैमर मायने नहीं रखता। साथ ही दावा किया कि उनकी फिल्म दुनिया भर में करीब 8,000 सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

अगली सुनवाई तक सेंसर बोर्ड के पास नहीं जाएगी फिल्म

सुनवाई के दौरान प्रोड्यूसर की ओर से कोर्ट को बताया गया कि फिल्म को अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के पास सर्टिफिकेट के लिए नहीं भेजा गया है। वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भी नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए टाल दी।

Salman Khan

सलमान खान ने क्यों दायर की याचिका?

सलमान खान ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि फिल्म में उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन किया गया है। उनका कहना है कि फिल्म निर्माता उनकी पहचान और नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। याचिका के अनुसार, फिल्म के प्रोमो और प्रचार सामग्री में एक ऐसा शख्स दिखाया गया है, जो सलमान खान जैसा नजर आता है। इतना ही नहीं, उसने सलमान की पहचान माने जाने वाला नीले रंग का ब्रेसलेट भी पहना हुआ है।

काला हिरण केस और लॉरेंस बिश्नोई विवाद का भी जिक्र

सलमान खान का कहना है कि फिल्म में 1998 के काला हिरण शिकार मामले को गलत तरीके से दिखाया गया है। साथ ही, फिल्म में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े विवाद को भी गलत ढंग से पेश किया गया है। उनका आरोप है कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 6 जुलाई को दोबारा सुनवाई करेगा।

Shivani Gupta
By Shivani Gupta

शिवानी गुप्ता | MCU, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन | 9 वर्षों की टीवी और डिजिटल तक की य...Read More

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