एक्ट्रेस रान्या राव की बढ़ी मुश्किलें, सोना तस्करी केस में लगा 89 करोड़ का जुर्माना, जानें पूरा मामला

कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दुबई से भारत सोना लाने के मामले में कस्टम्स विभाग ने रान्या राव पर 89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी मामले में तीन अन्य लोगों पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। चारों आरोपियों पर कुल 244 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। कस्टम्स के जॉइंट डायरेक्टर संदीप की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, विभाग ने सोने की तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जांच के बाद यह कार्रवाई की है। जांच में रान्या राव के अलावा तरुण कोंडुरु राजू, साहिल जैन और भरत कुमार जैन के नाम सामने आए थे।
रान्या राव पर 89 करोड़ का जुर्माना
कस्टम्स विभाग के आदेश के मुताबिक, रान्या राव पर 89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं तरुण कोंडुरु राजू पर 49.51 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा साहिल जैन और भरत कुमार जैन पर 53.06-53.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह चारों पर कुल जुर्माने की रकम 244 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाती है।
दुबई से लौटते समय पकड़ी गई थीं रान्या
यह मामला 3 मार्च 2025 का है। उस दिन डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के अधिकारियों ने रान्या राव को दुबई से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर रोका था। जांच के दौरान अधिकारियों ने उनके पास से करीब 12.56 करोड़ रुपये की कीमत का 14.213 किलोग्राम विदेशी सोना बरामद किया था। अधिकारियों के मुताबिक, सोना छिपाकर भारत लाया गया था। इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई गई और कथित तस्करी नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की भी पड़ताल शुरू हुई।
घर की तलाशी में कैश और सोना मिला
मामले की आगे की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने रान्या राव के घर की तलाशी ली थी। तलाशी में करीब 2.67 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और लगभग 2.06 करोड़ रुपये कीमत के सोने के गहने जब्त किए गए थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने 7 मार्च 2024 से 18 फरवरी 2025 के बीच सोने की आवाजाही और इससे जुड़े लेनदेन की जांच की। जांचकर्ताओं के मुताबिक, इस अवधि में रान्या राव और उनके साथियों से जुड़े नेटवर्क के जरिए दुबई से भारत करीब 113 किलो सोना लाने की जांच की गई।
पहले भी जारी हुआ था जुर्माने का नोटिस
कस्टम्स की ताजा कार्रवाई से पहले भी इस मामले में रान्या राव और दूसरे आरोपियों को नोटिस दिया गया था। सितंबर 2025 में DRI ने कथित तस्करी गतिविधियों को लेकर आरोपियों पर जुर्माने की कार्रवाई शुरू की थी। उस समय DRI ने रान्या राव पर करीब 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की थी। अब कस्टम्स विभाग की ओर से जारी आदेश में रान्या राव पर 89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मार्च 2025 में हुई थी गिरफ्तारी
रान्या राव को 3 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें कस्टम्स से जुड़े मामले में कानूनी जमानत मिल गई थी। हालांकि, इसके बाद केंद्र सरकार ने उन पर COFEPOSA यानी Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 के तहत एहतियाती हिरासत की कार्रवाई की। इस मामले में जांच एजेंसियां सोने की कथित तस्करी से जुड़े नेटवर्क, पैसों के लेनदेन और आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही हैं। कस्टम्स की ताजा कार्रवाई इसी जांच का हिस्सा है।




















